Agra News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम जामा मस्जिद मामले में 13 को सुनवाई, जानिए क्या है पूरा विवाद
Agra News आगरा में श्रीकृष्ण के विग्रहों के जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे होने का दावे को लेकर कोर्ट में 13 मार्च को सुनवाई होगी। बुधवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। भजन लाल लोधी के अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत ने बताया कि अब इस वाद में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
जागरण संवाददाता, आगरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही जामा मस्जिद वाद में 13 मार्च को सुनवाई होगी। भजन लाल लोधी ने बुधवार को जनपद न्यायाधीश विवेक संगल की अदालत में वाद में पक्षकार बनने को पुनरीक्षण याचिका दायर की। जनपद न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार कर ली है।
इससे पूर्व 26 फरवरी को वाद में पक्षकार बनने से संबंधित याचिका को लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया था।
कोर्ट में इस वजह से किया गया वाद दायर
कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन के संरक्षण वाले श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण शर्मा ने केशवदेव मंदिर के श्रीकृष्ण के विग्रह को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबवाने का हवाला देकर वाद दायर कर रखा है।ये था पूरा मामला
ट्रस्ट द्वारा अधिवक्ता विनोद शुक्ला के माध्यम से प्रस्तुत किए गए वाद में इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया था। वाद में पक्षकार बनने के लिए शमसाबाद रोड के माता पार्वती धाम निवासी भजन लाल लोधी ने लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में वाद दायर किया था। इसे खारिज कर दिया गया था।
13 मार्च को होगी सुनवाई
बुधवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। भजन लाल लोधी के अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत ने बताया कि अब इस वाद में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।यह भी पढ़ें: महाशिवरात्रि पर ताज महल में दूध चढ़ाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल, मांगी पूजा अर्चना की अनुमति, दिया गया बड़ा तर्क
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