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Agra: संपत्ति की सूचना व फाइल नहीं देने पर बाबू निलंबित, 21 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई; आय से अधिक संपत्ति का आरोप

सुल्तानगंज के रहने वाले रवि गांधी ने एडीए के संपत्ति अनुभाग के आधा दर्जन कर्मचारियों पर आय से अधिक संपत्ति के अर्जन व स्वजन के नाम पर संपत्तियों का आवंटन करने के आरोप लगाए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनु सचिव और मंडलायुक्त ने शिकायत की जांच कराने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह में होने वाली जांच डेढ़ माह में नहीं हो सकी है।

By Riya.PandeyEdited By: Riya.PandeyUpdated: Tue, 19 Dec 2023 10:59 AM (IST)
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संपत्ति की सूचना व फाइल नहीं देने पर बाबू निलंबित
जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए के संपत्ति अनुभाग के कर्मचारियों पर आय से अधिक संपत्ति के अर्जन और स्वजन के नाम पर संपत्तियों का आवंटन कराने के आरोप लगने के बाद एक बाबू को निलंबित कर दिया गया है। संपत्ति की सूचना व फाइलें उपलब्ध नहीं कराने पर बाबू के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।  हाई कोर्ट में 21 दिसंबर को मामले पर सुनवाई प्रस्तावित है।

सुल्तानगंज के रहने वाले रवि गांधी ने एडीए के संपत्ति अनुभाग के आधा दर्जन कर्मचारियों पर आय से अधिक संपत्ति के अर्जन व स्वजन के नाम पर संपत्तियों का आवंटन करने के आरोप लगाए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनु सचिव और मंडलायुक्त ने शिकायत की जांच कराने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह में होने वाली जांच डेढ़ माह में नहीं हो सकी है।

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एडीए सचिव, मुख्य अभियंता, नगर नियोजक और वित्त नियंत्रक की चार सदस्यीय समिति प्रकरण की जांच कर रही है। उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। इस बीच संपत्ति अनुभाग में तैनात बाबू नासिर को निलंबित कर दिया गया है। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि बाबू के विरुद्ध संपत्तियों की सूचना और फाइलें उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई की गई है।

इन कर्मचारियों पर लगे हैं आरोप

  1. राकेश गौतम, सहायक लेखाधिकारी
  2. सतीश चंद्र शर्मा, प्रधान लिपिक संपत्ति अनुभाग
  3. सतेंद्र सिंह, संपत्ति अनुभाग
  4. गिरीश चंद्र, कनिष्ठ लिपिक प्रवर्तन अनुभाग
  5. राजीव सक्सेना, कनिष्ठ लिपिक संपत्ति अनुभाग
  6. मनीष यादव, कनिष्ठ लिपिक संपत्ति अनुभाग

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