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Happy New Financial Year: हो जाइए इए खुश आज से मिलेंगी ये नई सौगातें

नए वित्तीय वर्ष से विभिन्न क्षेत्रों में हो जाएंगे यह बदलाव। ई-पैनकार्ड जीएसटी आयकर ट्राई के बदलाव हैं प्रमुख।

By Prateek GuptaEdited By: Updated: Mon, 01 Apr 2019 10:35 PM (IST)
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Happy New Financial Year: हो जाइए इए खुश आज से मिलेंगी ये नई सौगातें

आगरा, जागरण संवाददता। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लोगों को तमाम नई सौगातें मिल रही हैं। आज से आपका ई-पैनकार्ड मिनटों में बनेगा, केबल टीवी देखने के लिए मनपसंद पैकेज अनिवार्य होगा। घर सस्ते होंगे और बिल्डरों पर ज्यादा सख्ती होगी।

एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष बदलने के साथ कई महत्वपूर्ण चीजों में सकारात्मक बदलाव होंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई योजनाओं और नियमों से आपको काफी फायदा होगा। कई सौगातें भी मिलेंगी।

बनेगा ई-पैनकार्ड

एक अप्रैल से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-पेनकार्ड बनना शुरू होने के संकेत हैं। इसके शुरू होते ही पैनकार्ड के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सिर्फ ऑनलाइन साइट में जाकर आप कुछ ही मिनटों में अपना ई-पैनकार्ड बनवा सकते हैं।

जीएसटी नियम हो सकते हैं सरल

एक अप्रैल से व्यापारी वर्ग को भी बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। जानकारों की माने तो, जीएसटी में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए एक अप्रैल से जीएसटी के सरलीकरण को नया फार्म जारी हो सकता है। बता दें कि व्यापारी काफी दिनों से इसके सरलीकरण की मांग कर रहे हैं।

20 लाख के मकान पर टैक्स सिर्फ 20 हजार

नया घर खरीदने का सपना संजोए बैठे लोगों को भी नए वित्तीय वर्ष में बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी के नए प्रावधान एक अप्रैल से लागू होंगे। इसमें नए प्रावधान के तहत अब 20 लाख तक के अफोर्डेबल मकानों पर केवल एक फीसद जीएसटी यानी सिर्फ 20 हजार का टैक्स लगेगा। 50 लाख तक के मकान पर पांच फीसद यानी ढाई लाख रुपये लगेंगे। इससे 50 लाख के मकान पर सीधे तौर पर साढ़े तीन लाख और 20 लाख के मकान पर 1.4 लाख का सीधा फायदा होगा। हालांकि रिटल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों की मुसीबत सख्ती से बढ़ सकती है।

टीवी देखना होगा महंगा

ट्राई के नए नियमों के अनुसार डीटीएच व केबल उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से अपने मनपसंद चैनल व पैकेज का चुनाव करना अनिवार्य होगा। ट्राई ने उपभोक्ताओं को चैनल का चुनाव करने को 31 मार्च तक का समय दिया था। हालांकि इससे लोगों की जेब पर 100 रुपये तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

आयकर सीमा हुई पांच लाख

वित्तीय वर्ष 2019-20 से आयकर की सीमा पांच लाख हो जाएगी। इसके तहत पांच लाख तक आय वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इससे ज्यादा की आय होने पर टैक्स देय होगा।

आज से ये हो रहे बदलाव

- सभी शेयर सिर्फ डीमैट एकाउंट में ही मान्य होंगे।

-125 सीसी से ज्यादा की बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा।

- देना बैंक व विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा विलय।

- सभी बैंकों को अपनी लोन दर एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना अनिवार्य होगा।

- कोरोनरी स्टेंट की कीमत बढ़ सकती हैं।

- बैंकों में नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत होगी।

- जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की सीमा डेढ़ करोड़ व जीएसटी पंजीकृत की सीमा 40 लाख हो जाएगी।

- ईपीएफओ, ईपीएफ ट्रांसफर का नया ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करेगा।

- कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम रिफंड होगी।  

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