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Crackers For Diwali: आतिशबाजी के लिए नियम इस बार कड़े, मिले ये पांच याैगिक मिले तो कार्यवाही होना है तय

Crackers For Diwali पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने सभी जिलों को जारी किए दिशा-निर्देश। लिथियम एंटीमनी मरकरी लेड एवं स्टोंसियम क्रोमेट के यौगिक पदार्थ वाली आतिशबाजी नहीं रख सकेंगे विक्रेता। इसके अलावा भी अन्य शर्तें रहेंगी लागू।

By Ali AbbasEdited By: Prateek GuptaUpdated: Wed, 19 Oct 2022 10:03 AM (IST)
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Crackers For Diwali: जिलाधिकारी के पास पटाखाें को लेकर निर्देश आ गए हैं।
आगरा, अली अब्बास। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा दीपावली पर पटाखों की बिक्री और उसे भंडार करने को लेकर सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।संगठन ने जिलाधिकारियों को भेजे दिशा-निर्देशों में कहा है कि विक्रय के लिए भंडार किए गए किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एंटीमनी, मरकरी, लेड एवं स्टोंसियम क्रोमेट के यौगिक पदार्थ नहीं होने चाहिए।  

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विक्रेताओं को लेकर जारी किए गए हैं ये निर्देश

-क्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे कि रंगीन तारा बत्तियां एवं रोल, डाॅट को दुकान में न रखा जाए और न ही दुकान से विक्रय किया जाए।

-आतिशबाजी मैगजीन स्टोर हाउस में क्लोरेट युक्त आतिशबाजी का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।

-केवल अधिकृत आतिशबाजी ही खरीदें व बेचें जिन पर विनिर्माता का नाम एवं आतिशबाजी काे चलाने व उसके फंक्शन संबंधित विस्तृत जानकारी लिखी हो।

-18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी न बेचें, जब तक उनके साथ कोई व्यस्क न हो।

-दुकान का आपातकालीन निकास पूर्ण रूप से खुला हुआ हो उस पर कोई अवरोध न हो।

-दुकान के अंदर आतिशबाजी या ग्राहकों की भीड़ न होने दें, ताकि आतिशबाजी के रख-रखाव के लिए पर्याप्त स्थान हो।

-दुकान में कोई भी खुली आतिशबाजी न रखें

-आतिशबाजी कब्जे में रखने या विक्रय के दौरान धूमपान या किसी प्रकार के आग के खुले स्रोत युक्त लैंप, लालटेन, मोमबत्ती आदि न रखें।

-सेल्समैन एवं कर्मचारियों को आतिशबाजी की ज्वलनशीलता के बारे में बताने के साथ ही उनके डिब्बों को रखने का प्रशिक्षण देना चाहिए।

-पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र एवं बालू से भरी बाल्टियां रखें और वहां रहने वालो को अग्निशमन उपकरणों के बारे में पर्याप्त जानकारी

होनी चाहिए।

-दुकान के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म न बनाएं।

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