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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, अब घर बैठे होगा काम; यूपी के इस जिले में पोर्टल तैयार

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम में चक्कर नहीं लगाने होंगे। लिमिटेड ने इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से जन्म तिथि के एक वर्ष तक और मृत्यु के एक साल बाद बनवाए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

By Ambuj Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh Updated: Fri, 07 Jun 2024 02:11 PM (IST)
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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, घर बैठे होगा काम; यूपी के इस जिले में पोर्टल तैयार

जागरण संवाददाता, आगरा। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम में चक्कर नहीं लगाने होंगे। आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इसके माध्यम से लोग लाभ ले सकेंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से जन्म तिथि के एक वर्ष तक और मृत्यु के एक साल बाद बनवाए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

आवेदनकर्ता वार्ड का चयन करेंगे और उसके बाद संबंधित जोनल अधिकारी आवेदन की जांच कराएंगे। इसकी आख्या पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सभी अभिलेखों के सही पाए जाने पर नगर निगम अपनी रिपोर्ट लगाकर उपजिलाधिकारी, जिला प्रशासन के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। उपजिलाधिकारी स्तर पर भी जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद 10 दिन में प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए जाएंगे। आदेश के पारित होने के बाद आवेदनकर्ता तथा नगर निगम के जोनल अधिकारी के पास आएगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। संबंधित साफ्टवेयर इस बात का रिकार्ड रखेगा कि किस कार्यालय में आवेदन कितने दिन लंबित रहा। इसकी मानीटिरिंग होगी और बिना कारण लंबित रखने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आवेदनकर्ता भी आवेदन के स्टेटस की जांच पोर्टल पर कर सकेगा।

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https;//swm.agrasmartcityltd.net/citizenportal/citizenlogin.aspx