Move to Jagran APP

Agra News: 15 मिनट पहले पहुंचकर 30 मिनट बाद तक रुकेंगे शिक्षक, विद्यालय से बाहर जाने की नहीं होगी अनुमति

Agra News टाइम एंड मोशन स्टडी को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जारी किए निर्देश। जिले या ब्लाक स्तर से नहीं होगी कोई परीक्षा या प्रशिक्षण बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कटेगा वेतना। साप्ताहिक शैक्षिक पंचांग का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा।

By Sandeep KumarEdited By: Tanu GuptaUpdated: Fri, 04 Nov 2022 02:08 PM (IST)
Hero Image
आगरा के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ते हुए शिक्षक। फाइल फोटो।
आगरा, जागरण संवाददाता। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि व कार्य निर्धारण कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस होंगे। शिक्षको को शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक कक्षा में उपस्थित रहना होगा। निर्धारित शिक्षण अवधि में वह विद्यालय परिसर सले बाहर नहीं जा पाएंगे।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के संचालन व पढाई के घंटे, शैक्षणिक समय, समय सारिणी के अनुसार शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे और शिक्षण अवधि के बाद 30 मिनट तक उपस्थित रहकर पंजिका व अन्य अभिलेक व्यवस्थिति करेंगे।

यह भी पढ़ेंः Agra News: नेवर पेड उपभोक्ताओं की भेंट चढ़े 11 एक्सइएन, जिले में पांच हजार हैं कभी न भुगतान करने वाले

शिक्षण अवधि में होगा सिर्फ शिक्षण

आगामी दिवस की कक्षा-शिक्षण की रूपरेखा तैयार करेंगे। साप्ताहिक शैक्षिक पंचांग का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाएगा। समय सारिणी का अनुपालन न हुआ, तो अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्रार्थना सभा व योगाभ्यास अवश्य कराया जाएगा। शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षक पंजिका संभालने जैसे कार्य नहीं करेंगे। उन्हें शिक्षण अवधि के दौरान विद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं होगी।

यह भी पढ़ेंः PM Matsya Sampada Yojana: भरा है अगर आपने भी फार्म तो गलतियां दूर करने की करें जल्दी, निरस्त न हो जाए आवेदन

स्थानीय स्तर पर नहीं कराएंगे परीक्षा और प्रशिक्षण

राज्य परियोजना कार्यालय व एससींईआरटी द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों में ही वह शामिल होंगे। ब्लाक व जिले स्तर पर अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं कराया जाएगा, यदि हुआ, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी स्तर से किसी तरह की परीक्षा नहीं कराई जाएगी।शैक्षणिक अवधि समें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेतन कटौती की जाएगी। 

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।