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Agra Metro Rail Project: आगरा मेट्रो विवाद प्रकरण की अदालत में सुनवाई आठ जनवरी को, जानिए क्या है पूरा मामला

Agra Metro Rail Project पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री रंग जी महाराज की ओर से अदालत में प्रस्तुत किया है वाद। मंडलायुक्त जिलाधिकारी पीएसी कमांडेंट और मेट्रो परियोजना के अधिकारियों को बनाया है पक्षकार। सीनियर जज सिविल डिवीजन की अदालत पक्षकारों को जारी किए थे नोटिस।

By Tanu GuptaEdited By: Updated: Wed, 23 Dec 2020 09:27 AM (IST)
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पूर्व एमएलसी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री रंग जी महाराज की ओर से अदालत में प्रस्तुत किया है वाद।

आगरा, जागरण संवाददाता। मेट्रो को लेकर पीएसी की जमीन पर विवाद प्रकरण में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में आठ जनवरी को सुनवाई होगी। मामले में अदालत ने पक्षकारों मंडलायुक्त, डीएम, पीएसी कमांडेंट और मेट्रो के अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे।

मामले के अनुसार श्री रंग जी महाराज बनाम जिलाधिकारी आदि के मामले में वाद प्रस्तुत किया गया है। श्री रंग जी महाराज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व एमएलसी सुरेश चंद्र गुप्ता उर्फ बच्चू बाबू ने डीएम, मंडलायुक्त, पीएसी कमांडेंट एवं मेट्रो के अधिकारी को पक्षकार बनाया है। इन सभी के खिलाफ अदालत में वाद प्रस्तुत किया है। इस पर अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 22 दिसंबर की तारीख नियत की थी।

मंगलवार काे मंडलायुक्त, डीएम, पीएसी कमांडेंट, मेट्रो के अधिकारी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने वाद से संबंधित नकल नहीं मिलने के कारण अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थता जताई।अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता का प्रार्थना स्वीकृत करते हुए उन्हें नकल दिलाने के आदेश दिए। इस पर अधिवक्ता सुरेश चंद्र गुप्ता ने उन्हें वाद से संबंधित नकल दी। अदालत ने अग्रिम सुनवाई के लिए अब आठ जनवरी की तारीख नियत की है। वहीं मेट्रो प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी अदालत में प्रस्तुत नहीं हुआ। 

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