विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी सोनू उर्फ दुष्यंत को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सोनू को सिकंदरा से संबंधित नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में भी पिछले सप्ताह 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। घटना तीन अगस्त 2018 की है। न्यू आगरा थाने में वादिया ने मुकदमा दर्ज कराया था।
जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी सोनू उर्फ दुष्यंत को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सोनू को सिकंदरा से संबंधित नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में भी पिछले सप्ताह 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
घटना तीन अगस्त 2018 की है। न्यू आगरा थाने में वादिया ने मुकदमा दर्ज कराया था। वह अपनी 10 वर्षीय पुत्री को लेकर सब्जी खरीदने गई थी। पुत्री मां से कहकर हलवाई की दुकान पर गई थी। काफी देर तक नहीं आई तो वह दुकान पर पहुंची। वहां पता चला कि पुत्री मिठाई लेकर चली गई थी।
पुलिस को सूचना दी, दो घंटे बाद पुत्री मिली। उसने अपने साथ हुई दुष्कर्म की जानकारी स्वजन को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित सोनू उर्फ दुष्यंत निवासी जगदीशपुरा की पहचान कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
अभियोजन की ओर से वादी, उसकी पत्नी एवं पीड़िता समेत छह लोगों को गवाही के लिए पेश किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विकास वर्मा ने साक्ष्य और विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनन्द के तर्क पर आरोपित को दोषी पाते हुए सजा दी। आरोपित सोनू ने 18 मार्च 2019 को भी नौ वर्षीया बालिका का अपहरण कर सेक्टर 10 कर कुंज के पास ले गया था। बालिका से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने सिकंदरा मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को जेल भेजा था।
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