Move to Jagran APP

Income Tax Return: एक्सपर्ट की सलाह, 31 जुलाई से पहले दाखिल करें अपना आयकर रिटर्न, वरना लग जाएगी पैनल्टी

Income Tax Return 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। आयकर विभाग ने इस बार जारी किये दो नए फॉर्म। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (टीआईएस) फार्म में करदाता का पूरा वित्तीय लेखाजोखा है।

By Tanu GuptaEdited By: Updated: Fri, 29 Jul 2022 11:47 AM (IST)
Hero Image
सीए दीपिका मित्तल की सलाह पैनल्टी से बचना है तो 31 पहले दाखिल करें आइटीआर।

आगरा, तनु गुप्ता। आज 29 जुलाई हो चुकी है। बस एक दिन और बीच में बाकी है। 31 को आयकर रिर्टन भरने की आखिरी तारीख आ जाएगी। अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो तुरंत कर लें। राजस्व सचिव के अनुसार आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। कर विशेषज्ञ सीए दीपिका मित्तल आयकर दाताओं को सचेत करते हुए बताती हैं कि अगर आप समय पर आयकर रिर्टन फाइल नहीं करते हैं तो आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

किन्हें करना है इस बार आयकर रिर्टन फाइल

वे करदाता जिन्हें अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती है के लिए वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। इसके अलावा पर्सनल एच यू ऍफ़ के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जुलाई ही है। अंतिम तारीख को नजदीक देखते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं से आखिरी घंटों में रिटर्न भरने की भीड़ से बचने की नसीहत देकर लोगों से जल्द से जल्द आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है। 

आयकर रिर्टन दाखिल करने के नये नियम

आयकर विभाग ने इस बार आयकर रिटर्न को और आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। ऐसे में जरूरी है कि करदाता अपनी सही और सभी जानकारी अपने रिटर्न फॉर्म में दिखायें। आयकर विभाग ने इस बार दो नए फॉर्म एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी (टीआईएस) के रूप में जारी किए हैं। इसमें करदाता का पूरा वित्तीय लेखाजोखा होता है। एआईएस फॉर्म 26एएस की तुलना में ज्यादा जानकारी प्रदान करता है। 26 एएस में केवल हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन और टीडीएस का उल्लेख किया जाता है जबकि एआईएस में आपके सेविंग बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन और शेयर ट्रांजैक्शन जैसे सभी विवरण शामिल होते हैं। वहीं टीआईएस फॉर्म आपको रिटर्न भरने में काफी मदद करते है क्योकि इसमें करदाता की कुल टैक्सेबल आय की जानकारी होती है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है और यदि उसका टीडीएस कट रहा है तो इसका रिफंड तभी मिलेगा जब आयकर रिटर्न दाखिल किया जाएगा। रिटर्न जमा करने के बाद ही उसका आयकर विभाग द्वारा आकलन होता है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।