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लव जिहाद के आरोपित पर सुबूतों से कसेगा कानून का शिकंजा

मंदिर में शादी और अजमेर शरीफ में निकाह के दस्तावेज बनेंगे धोखाधड़ी का प्रमाण महिला को यातनाएं देने के फोटो और अय्याशी के वीडियो भी होंगे विवेचना में शामिल

By JagranEdited By: Updated: Tue, 06 Jul 2021 07:23 PM (IST)
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लव जिहाद के आरोपित पर सुबूतों से कसेगा कानून का शिकंजा

आगरा,जागरण संवाददाता। पूर्व आइएएस अधिकारी की बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाने वाले आरिफ हाशमी पर सुबूतों के आधार पर चौतरफा शिकंजा कसा जाएगा। इंस्पेक्टर सदर अजय कौशल ने बताया कि पीड़िता के कोर्ट में दिए गए बयानों का अवलोकन कर लिया गया है। इन्हें विवेचना में शामिल किया जा रहा है। आरोपित के खिलाफ मजबूत साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। इनसे आरोपित कानून से बच नहीं पाएगा। सुबूत नंबर- एक

शादी का प्रमाण पत्र: लखनऊ के राजाजी पुरम निवासी आरिफ हाशमी ने पूर्व आइएएस अधिकारी की विवाहित बेटी से वर्ष 2010 में लखनऊ के अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। यहां दस्तावेज में आरिफ ने अपना नाम आदित्य आर्य लिखवाया था। पुलिस यहां से शादी का प्रमाण पत्र लेगी। जिससे यह साबित होगा कि उसने धोखाधड़ी और कूटरचना कर सिर्फ शादी के लिए अपना नाम बदला था। सुबूत नंबर- दो

निकाहनामा: मंदिर में शादी के एक वर्ष बाद आरिफ ने अजमेर में महिला का मतांतरण कराया, उससे निकाह किया। पुलिस यहां से निकाहनामा और मतांतरण संबंधी दस्तावेज प्राप्त करेगी। इससे विधि विरुद्ध धर्मातरण अधिनियम का आरोप साबित होगा। सुबूत नंबर- तीन

पीड़िता द्वारा दिए गए वीडियो और फोटो: आरिफ होटल में लड़कियों को बुलाकर अय्याशी करता था, पीड़िता ने इसके कुछ वीडियो पुलिस को दिए हैं। साथ ही कुछ फोटो भी दिए हैं, जो आरोपित द्वारा उसे दी गई यातनाओं को प्रमाणित करते हैं। सुबूत नंबर- चार

आरोपित के मोबाइल से मिले फर्जी पत्र: आरोपित के मोबाइल से कुछ फर्जी पत्र व अन्य दस्तावेज मिले हैं। इनको आरोपित ने अधिकारियों पर रौब जमाने के लिए मोबाइल में सेव कर रखा था। वह किस तरह लोगों को जाल में फंसाता था, यह दिखाने के लिए पुलिस की विवेचना में ये पत्र भी काम आएंगे। सुबूत नंबर- पांच

पीड़िता और होटल कर्मचारियों के बयान: पीड़िता के पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद उसके कोर्ट में भी कलमबंद बयान करा दिए हैं। उसके यह बयान विवेचना में अहम हैं। पुलिस होटल के कर्मचारियों के भी बयान लेगी, जहां आरोपित रहता था। वह किस तरह पीड़िता को टार्चर करता था, यह उनके बयान में सामने आएगा।

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