Agra: मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराने पर तलाक की नौबत, रूठकर मायके पहुंची गई पत्नी, अब हाथ-पैर जोड़ रहा पति
Agra News In Hindi Update परिवार परामर्श के काउंसलर डा. सतीश खिरवार ने बताया कि ताजगंज के रहने वाले युवक और जगदीशपुरा की युवती की शादी 2022 में हुई थी। पति प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एक माह पूर्व पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। पति को तनख्वाह नहीं मिली थी। उसने कुछ दिन बाद रिचार्ज करने की कह दी।
जागरण संवाददाता, आगरा। प्राइवेट कर्मचारी पति को तनख्वाह नहीं मिली थी। पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। पति ने कुछ दिन बाद रिचार्ज कराने की बात कह दी। इस बात से खफा होकर पत्नी मायके चली गई। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों के बीच समझौते का प्रयास किया जा रहा है।
पति के अनुसार इस बात पर विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई। पति की परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत कर दी। समझौते के दौरान पत्नी ने पति पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पति और पत्नी के बीच बातचीत के बाद समझौता हो गया है। अगली तिथि पर स्वजन के सामने दोनों को साथ रहने के लिए लिखित समझौता होगा।
पति को सात वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट दिनेश तिवारी ने पत्नी के हत्या में दोषी पति राजपाल यादव को सात वर्ष की सजा सुनाई। जैतपुर थाने के गांव झोरिया के रहने वाले राजपाल याादव की शादी वर्ष 2014 में पूजा से हुई थी। पति और ससुराल वाले पूजा को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। मार्च 2020 में पूजा की हत्या करके शव को चंबल नदी में फेंक दिया था। हत्या के आरोप में पति राजपाल और जेठ राधेश्याम व जेठानी को नामजद किया गया था।ये भी पढ़ेंः UP Exit Poll Result 2024: यूपी की 80 सीटों पर भाजपा का कैसा प्रदर्शन? एबीपी के एग्जिट पोल के नतीजे में जानिए सपा-कांग्रेस का हालये भी पढ़ेंः UP Weather: भीषण गर्मी और लू से यूपी में 24 और मौतें; मानसून को लेकर IMD का आया अपडेट, इस बार सामान्य से अधिक बारिश
पुलिस ने पति के खिलाफ ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मंगल सिंह उपाध्याय की ओर से न्यायालय में सात गवाह और हत्या से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने राजपाल को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा और छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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