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एक्ट्रेस कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में जारी किया नोटिस

भाजपा सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आगरा की एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक्ट्रेस को 28 नवंबर तक अपना पक्ष रखने की मोहलत दी है। बता दें कंगना ने दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे किसानों पर अभद्र बयान दिया था।

By avinash jaiswal Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 13 Nov 2024 07:50 AM (IST)
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एक्ट्रेस कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
जागरण संवाददाता, आगरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंगना द्वारा दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा को लेकर दिए प्रार्थनापत्र पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट, एमपीएमएलए ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। कंगना को अपना पक्ष रखने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को स्पेशल कोर्ट, एमपीएमएलए के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया था कि 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत द्वारा दिल्ली बार्डर पर धरने पर बैठे किसानों के लिए अभद्र बयान दिया गया था। इसके बाद 17 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए 'गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती आजादी नहीं' बयान दिया था।

उक्त बयानों को पूरे देश की जनता का अपमान बताते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी।न्यायालय में वादी और उनके दो गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद मंगलवार को सुनवाई हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट, एमपीएमएलए अनुज कुमार सिंह ने कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

कोर्ट के गेट पर अधिवक्ताओं ने दिया धरना

मंगलवार को दी सिविल एवं क्रिमिनल बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद प्रकरण को लेकर तालाबंदी करते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों ने कोर्ट के गेट पर ही बैनर लगाकर धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में गाजियाबाद के जिला जज द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किए जाने की घोर निंदा की। बार कांउसिल के आह्वान पर सिविल कोर्ट की तालाबंदी करके गेट पर धरना दिया।

अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिला जज व दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। संचालन सचिव विवेक कुमार शर्मा ने किया।

इस दौरान गुलबीर सिंह, डा. नवीन कुमार शर्मा, अजयवीर सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, उमेश कुमार, मोहित शर्मा, दिनेश शर्मा, संजीव तिवारी, संजय उपाध्याय, बाबू दत्त शर्मा, सुधीर कौशिक, राकेश चौधरी, श्यामवीर सिंह, विजय गोयल, दीनदयाल शर्मा, कैलाश जोशी, राकेश निम, राकेश भारती, राजपाल सिंह आदि थे।

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