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PM Kusum Yojana: सोलर पंप के लिए बुकिंग कर पाएं अनुदान, पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा पंप

PM Kusum Yojana पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए किसान को 40 फीसद राशि का भुगतान करना होगा। 60 फीसद अनुदान में केंद्र और प्रदेश की आधी-आधी भागेदारी होगी। आनलाइन आवेदन कर सोलर पंप मिल सकता है।

By Abhishek SaxenaEdited By: Updated: Fri, 21 Oct 2022 06:43 PM (IST)
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PM Kusum Yojana के तहत सोलर पंप ले सकते हैं।
आगरा, जागरण टीम। PM Kusum Yojana: जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर पड़ता है। यूपी में कई स्थानों पर मानसून की बारिश झमाझम हुई तो कहीं हालात सामान्य से भी खराब रहे। जलाशयों में पानी सूख जाता है या फिर जरूरत के समय उपलब्ध नहीं रहता है। किसान सिंचाई के लिए नहरों पर भी निर्भर रहते हैं लेकिन कहीं-कहीं नहरों में भी पानी की समस्या सामने आती है।

सरकार ने पहले आओ- पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप का वितरण शुरू किया था। इस योजना में किसान को 40 फीसद राशि का भुगतान करना होगा। किसान खेतों में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर रुपये भी बचा सकते हैं और खेती का मुनाफा भी दोगुना कर सकते हैं।

पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगा सोलर पंप

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना के लिए पहले आओ-पहले पाओ अनुदान मिलेगा। कृषक बुकिंग जिले के लक्ष्य की सीमा से दो सौ फीसद तक पहले आओ-पहले पाओ के तर्ज पर की जा रही है।

पंजीकृत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा

  • किसान वेबसाइट पर आननलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • पंजीकृत किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर जाएं
  • जो पेज ओपन होगा, उस पर सोलर पंप के लिए फार्म भरना होगा
  • आवेदन की जानकारी मांगी जाएगी, जिसे आवेदन को भरना होगा
  • इसके बाद आनलाइन टोकन जनरेट होगा
  • विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर होगा
  • किसानों को चालान के माध्यम से 40 फीसद धनराशि एक सप्ताह के अंदर किसी भी बैंक की शाखा में जमा करनी होगी
  • सोलर पंपों की स्थापना पर 30 प्रतिशत केंद्र, इतना ही राज्य सरकार अनुदान देगी साथ ही 40 प्रतिशत धन लाभार्थी किसान को देना होगा

ऐसे मिलेगा अनुदान

  • दो एचपी डीसी और एसी सर्फेश पंप पर अनुदान 86,716 रुपये
  • दो एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 88,278 रुपये
  • दो एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 88,756 रुपये
  • तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप116710 रुपये
  • एसी सबमर्सिबल पंप 116076 रुपये
  • पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 1,63882 रुपये
  • 7.5 एचपी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 223276 रुपये और 278582 अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।

खुद किसान कराएंगे बोरिंग

दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए छह इंच और 7.5 और दस एचपी के लिए आठ इंच का बोरिंग होना अनिवार्य है। वहीं 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए दो एचपी सर्फेस सोलर पंप, 50 फीट तक गहराई पर के लिए दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट की गहराई पर तीन एचपी। और 200 फीट की गहराई पर पांच एचपी, जबकि 300 फीट की गहराई पर 7.5 और 10 एचपी के सोलर पंप लगाए जा सकते हैं। बोरिंग के लिए विभाग की ओर से किसानों को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। बोरिंग का कार्य उन्हें स्वयं कराना पड़ेगा।

डिस्क्लेमर

खबर में दी गई जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ या विकास भवन के कार्यालय से संपर्क कर उचित सलाह जरूर लें और योजना का लाभ उठाएं। 

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