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PM Kusum Yojna: सरकार किसानों को दे रही सोलर पंप की सुविधा, पहले आएं-पहले पाएं, ऐसे करें आवेदन

Solar Pump Yojana किसान पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर ले सकेंगे सोलर पंप। किसान को देना होगा कीमत का 40 फीसद मूल्य बाकी होगा अनुदान। दो हार्स पावर से लेकर पांच हार्स पावर तक के सोलर पंप लगाने के लिए सरकार अनुदान देगी।

By Abhishek SaxenaEdited By: Updated: Wed, 22 Jun 2022 03:17 PM (IST)
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Solar Pump Yojana सोलर पंप लगाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है।
आगरा, जागरण टीम। पहले आओ- पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप मिलेगा। इस योजना में किसान को 40 फीसद राशि का भुगतान करना होगा।

शेष 60 फीसद अनुदान में केंद्र और प्रदेश की आधी-आधी भागेदारी होगी। आवेदन 25 जून से आनलाइन मांगे गए हैं। इस लेख के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरह आवेदन करना होगा और सोलर पंप के लिए आपको क्या करना होगा।

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना के लिए पहले आओ-पहले पाओ अनुदान मिलेगा। कृषक बुकिंग जिले के लक्ष्य की सीमा से दो सौ फीसद तक पहले आओ-पहले पाओ के तर्ज पर की जाएगी। पंजीकृत किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

25 जून से शुरू हो रही बुकिंग

25 जून से किसान वेबसाइट पर आननलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर जाएं। यहां जो पेज ओपन होगा, उस पर सोलर पंप के लिए फार्म भरना होगा। आवेदन की जानकारी मांगी जाएगी, जिसे आवेदन को भरना होगा। इसके बाद आनलाइन टोकन जनरेट होगा। विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर होगा।

किसानों को चालान के माध्यम से 40 फीसद धनराशि एक सप्ताह के अंदर किसी भी बैंक की शाखा में जमा करनी होगी। सोलर पंपों की स्थापना पर 30 प्रतिशत केंद्र, इतना ही राज्य सरकार अनुदान देगी साथ ही 40 प्रतिशत धन लाभार्थी किसान को देना होगा।

खुद किसान कराएंगे बोरिंग

दो एचपी के लिए चार इंच, तीन एवं पांच एचपी के लिए छह इंच और 7.5 और दस एचपी के लिए आठ इंच का बोरिंग होना अनिवार्य है। वहीं 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए दो एचपी सर्फेस सोलर पंप, 50 फीट तक गहराई पर के लिए दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट की गहराई पर तीन एचपी। और 200 फीट की गहराई पर पांच एचपी, जबकि 300 फीट की गहराई पर 7.5 और 10 एचपी के सोलर पंप लगाए जा सकते हैं। बोरिंग के लिए विभाग की ओर से किसानों को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। बोरिंग का कार्य उन्हें स्वयं कराना पड़ेगा।

ऐसे मिलेगा अनुदान

दो एचपी डीसी और एसी सर्फेश पंप पर अनुदान 86,716 रुपये, दो एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 88,278 रुपये, दो एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 88,756 रुपये, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप116710 रुपये, एसी सबमर्सिबल पंप 116076 रुपये, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 1,63882 रुपये, 7.5 एचपी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 223276 रुपये और 278582 अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। 

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