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Radha Soami Satsang Sabha; इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई, 16 अक्टूबर तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश

Radha Soami Satsang Sabha Agra News 25 सितंबर को सत्संग सभा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसकी लगातार सुनवाई चल रही है पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई हुई इसमें कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaUpdated: Tue, 10 Oct 2023 01:02 PM (IST)
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Radha Soami Satsang Sabha; इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई, 16 अक्टूबर तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश

जागरण संवाददाता, आगरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को डूब क्षेत्र और दयालबाग के सार्वजनिक रास्तों पर कब्जे को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर यथा स्थिति बरकरार रखते हुए 16 अक्टूबर तक किसी भी तरीके की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 25 सितंबर को राधा स्वामी सत्संग सभा ने सार्वजनिक रास्ते से कब्जा हटाने के विरोध में याचिका दाखिल की थी।

प्रशासन ने बताया कब्जा, सत्संग सभा ने खुद की जमीन

दयालबाग के मौजा खासपुर और जगनपुर में सार्वजनिक रास्तों, खेल के मैदान शमशान घाट सहित अन्य पर राधा स्वामी सत्संग सभा का कब्जा है। सत्संग सभा द्वारा इसे खुद की जमीन बताई जा रही है। पोइया घाट स्थित यमुना नदी के डूब क्षेत्र पर सत्संग सभा द्वारा 100 मीटर में इंटरलॉकिंग सड़क बना ली गई थी इस पर 13 सितंबर को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई थी।

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कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी टीम

23 सितंबर को पुलिस प्रशासन की टीम ने कब्जा हटवा दिया। डेढ़ घंटे के बाद सत्संग सभा द्वारा फिर से सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर लिया गया। 24 सितंबर को पुलिस प्रशासन और सत्संगियों में टकराव हुआ था।

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