Railway News: तेज आवाज में बजाया गाना तो जाना पड़ सकता है जेल, ध्यान से पढ़ें रेलवे के ये नये नियम
Railway news आरक्षित श्रेणी के कोच में रात दस बजे के बाद तेज आवाज में नहीं सुनें गाना। ईयर फोन लगाकर गाना सुनने पर नहीं है रोक तेज आवाज में बात करने पर भी रोक। रेलवे नियमित अंतराल पर यात्रियों का फीडबैक लेता है।
By amit dixitEdited By: Tanu GuptaUpdated: Mon, 14 Nov 2022 07:17 AM (IST)
आगरा, जागरण संवाददाता। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप गाना सुनने के शौकीन है या फिर ट्रेन में समूह में यात्रा कर रहे हैं तो रात दस बजे के बाद न तो तेज आवाज में गाना सुन सकते हैं और न ही तेज आवाज में बात कर सकते हैं। आपके तेज आवाज में गाना सुनने या फिर बात करने से किसी यात्री को असुविधा होती है। इसकी शिकायत टीटीई से कर दी जाती है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जुर्माना लग सकता है और आरपीएफ या फिर जीआरपी को भी बुलाया जा सकता है।
यह भी पढ़ेंः Earthquake In Punjab: पंजाब के अमृतसर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता
इसलिए बना नियम
रेलवे द्वारा नियमित अंतराल में यात्रियों से फीडबैक लिया जाता है। हाल ही में आरक्षित कोच में सफर करने वाले यात्रियों से फीडबैक लिया गया। यात्रियों का कहना था कि रात में साथ के सीट के यात्रियों ने तेज आवाज में गाना बजाया या फिर बात की। इसके चलते वह ठीक से नहीं हो सके।यह भी पढ़ेंः Agra News: कुरजां पक्षी के लिए फेवरेट स्पॉट बना आगरा, चंबल सहित इन नदियों के किनारे डाला है हजारों ने डेरा
यह है नियम
रेलवे बोर्ड ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेश के तहत रात दस बजे के बाद कोई भी यात्री आरक्षित श्रेणी के कोच में तेज आवाज में गाना नहीं सुन सकता है। रात दस बजे के बाद अगर समूह में यात्रा कर रहे हैं तो तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते हैं। नाइट लाइट को छोड़कर आरक्षित कोच की सभी लाइट को बंद कर दिया जाएगा। बहुत जरूरी है तो इसकी लाइट जलाई जाएगी।यह भी नियम
अगर मीडिल बर्थ के यात्री द्वारा सीट को खोल दिया जाता है तो लोअर बर्थ के यात्री द्वारा इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।