Agra News: Rs 4000 के लिए लड़ी 30 साल लड़ाई, 1994 में स्कूल ने वापस नहीं की बेटे की जमानत राशि, अब देने होंगे इतने रुपये
Agra News In Hindi Today वर्ष 1994 में स्कूल के विरुद्ध उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम दायर किया था परिवाद। स्कूल ने 28 वर्ष बाद आयोग में जमा कराया मय ब्याज 40 हजार रुपये का चेक। छात्र के पिता को स्कूल से चार हजार रुपये की जमानत राशि लेने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। अब वादी को मय ब्याज रुपये देने के आदेश मिले हैं।
जागरण संवाददाता, आगरा। स्कूल से चार हजार रुपये की जमानत राशि लेने का छात्र के पिता ने 30 वर्ष तक प्रतीक्षा की। वर्ष 1994 में स्कूल के खिलाफ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में परिवाद दायर किया था।वर्ष 1996 में आयोग के आदेश के 28 वर्ष बाद स्कूल ने 40 हजार 210 रुपये का चेक जमा कराया।
दहतोरा के उदय प्रकाश ने जनवरी 1992 में अपने पुत्र उत्कर्ष का प्रवेश मेरिया एकेडमी कराया था। फीस एवं अन्य मद में 20 हजार रुपये जमा कराए थे। इसमे चार हजार रुपये जमानत राशि के रूप में थे। यह धनराशि सत्र की समाप्ति के बाद स्कूल द्वारा छात्र को वापस करनी थी। अप्रैल 1994 में वादी ने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देकर जमानती राशि के चार हजार वापस करने का आग्रह किया।
ये भी पढ़ेंः Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वाद दायर, समझौता रद कर परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग
1994 में दायर किया था परिवाद
प्रबंधन द्वारा जमानत राशि नहीं देने पर वादी ने मई 1994 को आयोग में परिवाद दायर किया था। तत्कालीन आयोग अध्यक्ष द्वारा अक्टूबर 1996 को स्कूल प्रबंधन को आदेशित किया था कि वह मुकदमा दायर करने की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वादी मुकदमा को चार हजार रुपये वापस करे। साथ ही एक हजार रुपये प्रतिकर अदा करे।
ये भी पढ़ेंः रिजर्व थे दोनों पत्नियों के लिए दिन, दूसरी वाली को ज्यादा टाइम देने लगा पति तो पहली पहुंच गई थाने और फिर...
स्कूल प्रबंधन द्वारा अब जाकर आयोग में 40 हजार रुपये का चेक जमा कराया गया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा. अरुण कुमार ने परिवादी को उक्त चैक सुपुर्द करने के आदेश दिए।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।