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Supreme Court on Taj Mahal: मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं है डेट लाइन, एडीए से दिलाएंगे राहत

Supreme Court on Taj Mahal आज सुबह से ताजमहल के आस पास के कारोबारियों ने ताजगंज का बाजार रखा है बंद। केंद्र राज्य मंत्री से मिलने पहुंचे उनके निवास। मंत्री बोले न्याययिक प्रक्रिया में नहीं कर सकती सरकार कुछ।

By Nirlosh KumarEdited By: Tanu GuptaUpdated: Sun, 02 Oct 2022 01:02 PM (IST)
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केंद्र राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपनी मांगे बताते ताजमहल के आस पास के कारोबारी।
आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल के आस पास के कारोबारियों को जैसे ही एडीए द्वारा अल्टीमेटम दिया गया वे केंद्र राज्य मंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। एक घंटे तक उनके आवास के बाहर प्रतीक्षा करने के बाद जब मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल पहुंचे तो उन्हें काराेबारियों ने अपनी समस्या बतायी। इस पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेटलाइन तय नहीं की है। एडीए व प्रशासनिक अधिकारियों से 17 अक्टूबर तक कि व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की डेटलाइन से राहत दिलाने को वार्ता की जाएगी।

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मंत्री ने लोगों की सरकारी वकील उपलब्ध कराने की मांग को नकार दिया है। उन्होंने लोगों से स्वयं वकील करने को कहा है। उधर, ताजगंज डवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। लीगल कमेटी इसके लिए काम कर रही है। पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा।

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एडीए द्वारा ताज पूर्वी गेट स्थित दुकान पर चस्पा किया गया नोटिस।

आश्वासन के बाद लौटे ताजमहल के आसपास के काराेबारी, खाेल रहे दुकानें

एडीए से राहत मिलने की मंत्री के आश्वासन के बाद ताजगंज के कारोबारी लौट गए और अपनी दुकानें खोलने में जुट गए हैं। वहीं एडीए ने दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया है।

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