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Supreme Court on Taj Mahal: ताजमहल के पास खुली दुकानें, एडीए को विधिक राय का इंतजार

Supreme Court on Taj Mahal ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक का मामला। एडीए की समय सीमा सोमवार को बीत चुकी है एडीए ने 17 अक्टूबर तक के जारी किए थे नोटिस। दुकानदारों को बंधी उम्मीद काली नहीं होगी इस बार दिवाली।

By Nirlosh KumarEdited By: Tanu GuptaUpdated: Tue, 18 Oct 2022 12:45 PM (IST)
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Supreme Court on Taj Mahal: ताजगंज में दुकानें खाेलकर बैठे दुकानदार।

आगरा, जागरण संवाददाता। ताजमहल की 500 मीटर की चहारदीवारी में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के मामले में एडीए अब विधिक सलाह का इंतजार कर रहा है। विधिक सलाह के बाद ही तय होगा कि कार्रवाई की जाए या फिर दुकानदारों को समय उपलब्ध कराया जाए। इस पशोपेश में उलझे दुकानदारों ने बुधवार सुबह अपनी दुकानें खोल लीं। हालांकि, अधिकारियों के रुख से उन्हें अब दीपावली तक कार्रवाई नहीं होने की आस बंध रही है।

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यूं मिली ताजमहल के आास पास दुकानदारों को फौरी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की चहारदीवारी में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कोई डेटलाइन तय नहीं की थी। एडीए ने इसके बावजूद क्षेत्रीय कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी दी थी। रविवार को क्षेत्रीय कारोबारियों व निवासियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से मुलाकात की थी। सोमवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बैठक की थी। देर रात जिलाधिकारी ने एडीए द्वारा विधिक राय लेने तक कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। इससे ताजगंज के लोगों को फौरी राहत मिल गई है। मंगलवार सुबह ताजमहल के पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी गेट और ताजगंज स्थित बाजार खुला। यहां अन्य दिनों की तरह चहल-पहल रही। दुकानदारों की जुबां पर एडीए द्वारा विधिक सलाह लेने की बात ही रही। दुकानदार उम्मीद जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई डेटलाइन नहीं थी, इसलिए अब एडीए उन्हें समय दे सकता है।

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याचिका करेंगे दायर

ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव संदीप अरोड़ा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हमारा पक्ष सुनने को कहा जाएगा।

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