Supreme Court on Taj: ताजमहल के पास दुकानें रहेंगी या नहीं, शाम को हो जाएगा फैसला, डीएम संग हुई बैठक
Supreme Court on Taj ताजगंज में व्यावसायिक गतिविधियाें को लेकर प्रशासन ने बुलाई बैठक। शाम तक होगा फैसला। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के रुख से राहत मिलने की है उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चल रही है तैयारी।
By Nirlosh KumarEdited By: Prateek GuptaUpdated: Mon, 17 Oct 2022 11:10 AM (IST)
आगरा, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के रुख से ताजगंज के लोगों को राहत मिलने की आस जगी है। कुछ घंटों में यह फैसला जाएगा कि ताजगंज के लोगों को राहत मिलती है या नहीं। आगरा डीएम नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में ताजगंज के प्रकरण को लेकर बैठक हुई।डीएम ने बताया कि ताजगंज के लोगों ने समय मांगा है। शाम तक बैठक कर स्पष्ट किया जाएगा कि कितने दिनों की मोहलत दी जाए।
डीएम ने कहा कि लोगों की आजीविका का सवाल है। लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को समय मांग रहे हैं। उन्हें यह उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अधिक दिनों तक टाल नहीं सकते हैं।ये भी पढ़ेंः आगरा में मेड़ का विवाद बन गया खूनी, चचेरे भाई की सुबह डंडे से पीट−पीटकर की हत्या
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। एडीए ने क्षेत्रीय निवासियों को 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को नोटिस जारी किए थे। इसका आज अंतिम दिन है।विधायक डा. जीएस धर्मेश के नेतृत्व में क्षेत्रीय निवासियों ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान के नेतृत्व में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त अमित गुप्ता से रिपोर्ट मांगी थी और मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से वार्ता की थी। इसके बाद जिला प्रशासन व एडीए ने सोमवार दोपहर क्षेत्रीय कारोबारियों व निवासियों के साथ बैठक बुलाई। आगरा डीएम नवनीत सिंह चहल का कहना है कि शाम को मीटिंग के बाद मोहलत की स्थिति तय होगी।
50 हजार लोगों की रोजी-रोटी का है सवाल
ताजगंज में अगर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तो यहां के 50 हजार लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा। एडीए ने 500 मीटर की परिधि में सर्वे कर 930 व्यावसायिक गतिविधियां चिह्नित कर नोटिस जारी किए थे। यहां प्रशासन, एडीए, नगर निगम व एएसआइ द्वारा 500 मीटर का चिह्नांकन किया जाना है।
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