Agra News: मां-बेटी समेत चार लोगों की हत्या में दोषी तीन को उम्रकैद, 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
आगरा के इरादत नगर में 23 साल पहले मां-बेटी समेत चार लोगों की हत्या कर कर दी गई थी। इस मामले में दोषी तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 10 अगस्त 2001 की है। अपर जिला जज-12 ने साक्ष्य के आधार पर लक्ष्मीकांत होतम सिंह और शिव सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया।
जागरण संवाददाता, आगरा। इरादत नगर में 23 साल पहले मां-बेटी समेत चार लोगों की हत्या में दोषी तीन लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाया। घटना 10 अगस्त 2001 की है।
इरादत नगर के रामखिलाड़ी ने मुकदमा दर्ज कराया था। गांव के ही लक्ष्मीकांत, होतम सिंह और शिव सिंह ने आपसी विवाद के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर वादी की पत्नी मिथलेश, बेटी सुनीता और रिश्तेदार रमाकांत व नीरज की हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने तीन को दोषी मानते हुए सुनाई सजा
फायरिंग में जितेंद्र सिंह, सुरेश ,रमेश, विनोद और भूप सिंह घायल हुए थे। हमलावर घर पर खड़ा ट्रैक्टर भी लूट ले गए थे। अपर जिला जज-12 ने साक्ष्य के आधार पर लक्ष्मीकांत, होतम सिंह और शिव सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया।वहीं, खेरागढ़ के विजय की वर्ष 2010 में विमल और गब्बर ने हत्या कर दी थी। विजय के चाचा नानक ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सुनाया।
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