घर पहुंचने में देरी हुई तो पति ने फोन पर बोला तलाक- तलाक- तलाक, पढ़े पूरा मामला
तीन तलाक मामले में दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा। पीडि़ता ने ससुरालीजनों पर लगाया मारपीट का आरोप।
By Prateek GuptaEdited By: Updated: Tue, 29 Jan 2019 06:16 PM (IST)
आगरा, जेएनएन। एटा के नयागांव क्षेत्र में एक महिला को दस मिनट घर पहुंचने में हुई देरी पर पति ने फोन पर तीन बार तलाक- तलाक बोल दिया। मामले में महिला ने दहेज उत्पीडऩ का अपने ससुरालीजनों पर आरोप लगाया। सामने आए तीन तलाक के मामले में पुलिस ने दहेज उत्पीडऩ का मामला दर्ज कर लिया है।
नयागांव क्षेत्र के गांव अलीपुर की रहने वाली शंबुल बेगम पत्नी अफरोज अपने मायके बीमार दादी को देखने गई थी। उसके पति ने आधा घंटे का समय मायके में रहने के लिए दिया था, लेकिन महिला को दस मिनट देर हो गई। इसके बाद गुस्साए पति ने फोन पर उससे तीन बार तलाक बोल दिया। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि अफरोज हैदराबाद में प्राइवेट नौकरी करता है। डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, लेकिन तभी से ससुरालीजन लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। मायके पक्ष ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसे सताया जाने लगा। यहां तक कि मायके आना-जाना बंद कर दिया। छह माह पूर्व उसके गर्भस्थ शिशु की मौत भी हो चुकी है। पीडि़ता ने कहा है कि उसके मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इस कारण वह दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई। 18 जनवरी को उसकी दादी की तबियत अधिक खराब थी, जिन्हें देखने के लिए वह मायके चली आई। पति ने जो समय दिया उससे दस मिनट समय ज्यादा लग गया। इस पर अफरोज ने अपने भाई गुल्लू को पीडि़ता के मायके भेजा और फोन पर बात कराई। उसी वक्त अफरोज ने तलाक-तलाक बोला था। फिर भी पीडि़ता ससुराल पहुंची तो ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की। इंस्पेक्टर रामसिया मौर्य ने बताया कि चूंकि तीन तलाक के मामले में कोई धारा अभी नहीं बनी है इस वजह से दहेज उत्पीडऩ का मामला फिलहाल दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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