Bijli Bill: एक मुश्त योजना में बिजली विभाग के खाते में गए 78 करोड़, तृतीय चरण शुरू; बकाएदारों से छूट का लाभ लेने की अपील
Bijli Bill मुख्य अभियंता ने बताया कि एक किलोवाट भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीन किलोवाट भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत एवं तीन किलोग्राम से अधिक भार वाले वाणिज्यक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निजी संस्थान को 30 प्रतिशत निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली चोरी के प्रकरणों में 55 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
By sandeep saxenaEdited By: riya.pandeyUpdated: Tue, 19 Dec 2023 11:23 AM (IST)
विद्युत विभाग 78.50 करोड़ का राजस्व
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