Aligarh News: जीपीएफ में 9.80 लाख की धांधली, रिटायर्ड हेडमास्टर से होगी वसूली; शासन के आदेश पर चल रही थी जांच
बेसिक शिक्षा विभाग में तीन वर्ष पूर्व जीपीएफ की राशि के गबन की शिकायतें शासन तक पहुंची थीं। शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के जीपीएफ की गायब 9.80 लाख रुपए की राशि सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक के खाते में जमा होने की बात सामने आई है। बीएसए ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को ब्याज समेत पूरी राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के जीपीएफ की गायब 9.80 लाख रुपए की राशि सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक के खाते में जमा होने की बात सामने आई है। शासन के आदेश पर दो सदस्यीय समिति ने प्रकरण की जांच की थी। यह राशि प्रधानाध्यापक के खाते में कैसे पहुंची थी, इस पर अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे। बीएसए ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को ब्याज समेत पूरी राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें विभागीय साठगांठ की भी आशंका है।
बेसिक शिक्षा विभाग में तीन वर्ष पूर्व जीपीएफ की राशि के गबन की शिकायतें शासन तक पहुंची थीं। शासन ने 18 अक्टूबर 2021 को समस्त ब्लाक व नगर क्षेत्रों की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के अग्रिम भुगतान व अंतिम भुगतान की जांच के आदेश दिए। डायट प्राचार्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी की संयुक्त समिति बनाई गई।समिति ने वर्ष 2003 से कार्यालय की चेक निर्गमन पंजिका में अंकित शिक्षक व कर्मचारियों द्वारा लिए गए स्थाई अग्रिम, अस्थाई अग्रिम, अंतिम भुगतान के विवरण का जीपीएफ लेजर से मिलान व सत्यापन किया। इसमें सामने आया कि गौंडा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय महलवा से सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह को हुए अग्रिम भुगतान की प्रविष्टियां लेजर में अंकित नहीं थीं, जिससे उसका समायोजन नहीं हो सका।
कब-कब हुआ अग्रिम भुगतान
जांच में राजेंद्र सिंह के बैंक खाते में आठ बार अग्रिम भुगतान हुआ। 23 जनवरी 2009 को 40 हजार, 26 अगस्त 2009 को 50 हजार, 28 अक्टूबर 2009 को पुन: 50 हजार, 17 फरवरी 2010 को 40 हजार, पांच मई 2012 को एक लाख, एक अगस्त 2012 को दो लाख, 11 अक्टूबर 2012 को दो लाख व 16 मई 2013 को तीन लाख की राशि का अग्रिम भुगतान हुआ। अब इस राशि की ब्याज समेत रिकवरी की तैयारी है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को नोटिस दे दिया है। उन्हें सात दिन के अंदर अभिलेख व साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) कार्यालय में देना होगा। अपना पक्ष न रखने की दशा में उनके विरुद्ध रिकवरी व जीपीएफ नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राशि लेजर में अंकित क्यों नहीं हुई, इसकी जांच होगी।- डॉ. राकेश कुमार सिंह, बीएसए।