अलीगढ़ में 12 वर्ष बाद मिला परिवार को इंसाफ; युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद
12 वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा जिला जज ने सुनाई है। 25 मार्च 2012 को एक विवाद में कुछ लोगों ने युवक पर हमला बोल दिया था। हमलावारों ने तमंचे से केंद्रपाल के सिर में सटाकर गोली मार दी थी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मडराक क्षेत्र में 12 वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को निर्णय आ गया। जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर जुर्माना लगाया गया है।
डीजीसी फौजदारी चौ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि मडराक क्षेत्र के गांव कोठिया निवासी लाखन सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें कहा था कि 25 मार्च 2012 को उनके भाई केंद्रपाल सिंह प्रेमपाल के मकान के बरामदे में सो रहे थे।
देररात दो बजे गांव के मोहन सिंह, अनिल, राकेश के अलावा बुलंदशहर के थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव घतूरी निवासी कल्याण सिंह उर्फ करुआ आए और तमंचे से केंद्रपाल के सिर में सटाकर गोली मार दी। इससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया था
बताया गया कि राकेश व अनिल ने केंद्रपाल के पैर, करुआ ने हाथ पकड़े और मोहन ने गोली चलाई थी। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। मोहन से तमंचा बरामद हुआ था। पुलिस के अनुसार गांव में भूखंड को लेकर दो पक्षों में चल रही रंजिश के चलते यह हत्या की गई थी।पुलिस ने चारों मुल्जिमों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। सभी मुल्जिम हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर थे। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मोहन, अनिल, राकेश व करुआ को दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया है। साथ ही अनिल, राकेश व करुआ पर सात-सात हजार रुपये व मोहन पर नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा होने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
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