अदालत के आदेश के बाद भी दस साल से बेटियों को नहीं दिया भरण-पोषण, 26 को आरोपित की पेशी
अलीगढ़ में बेटियों के भरण पोषण भत्ता नहीं देने पर अदालत ने थानाध्यक्ष अतरौली को आरोपित को 26 जुलाई को गिरफ्तार कर हाजिर करने के आदेश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने 2012 में बेटियों के भरण पोषण भत्ते के लिए आदेश जारी किया था।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अकराबाद क्षेत्र में रहने वाली दो बेटियों को उनके पिता ने अदालत के आदेश के बावजूद कई सालों से भरण-पोषण भत्ता नहीं दिया। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अतरौली थानाध्यक्ष को आरोपित को गिरफ्तार कर 26 जुलाई को हाजिर करने के आदेश दिए हैं।
छह जुलाई 2012 को अदालत ने दिया था आदेश
काउंसलर योगेश सारस्वत ने बताया कि अकराबाद थाना क्षेत्र के सिहौर निवासी शैलेंद्र कुमारी ने अपनी बेटियों प्रिया व प्रियंका का भरण-पोषण लेने के लिए अतरौली क्षेत्र के लोहगढ़ निवासी पति अशोक कुमार के खिलाफ वाद दायर किया था। इस पर छह जुलाई 2012 को अदालत ने दोनों बेटियों को एक-एक हजार रुपये भरण-पोषण देने के आदेश दिए। रिकवरी के लिए पति के खिलाफ कोर्ट ने 35 बार रिकवरी वारंट व गिरफ्तारी वारंट एसएसपी व थानाध्यक्ष के जरिये भेजे, लेकिन विपक्षी ने भरण-पोषण धनराशि जमा नहीं की है और न ही पुलिस ने उसे हाजिर कराया है। वहीं अब तक दो लाख 37 हजार रुपये धनराशि बनती है। इस पर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम गरिमा सिंह की अदालत ने थाना प्रभारी अतरौली को आदेश किया है कि विपक्षी को 26 जुलाई तक कोर्ट में गिरफ्तार कर हाजिर करें और धनराशि वसूल कराएं।
तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़। सत्र न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज की है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि एडीजे प्रथम की अदालत में क्वार्सी क्षेत्र में चोरी के मामले में आरोपित बुलंदशहर के थाना शिकारपुर के गांव महमूदपुर निवासी संजय व इटावा के थाना फ्रेंड्स कालोनी के दतावली निवासी सविता ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जो निरस्त की गई है। इसी तरह पाक्सो की विशेष अदालत ने पिसावा क्षेत्र में वर्ष 2014 में सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित तरुण की जमानत अर्जी निरस्त की है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने दी है।