UP News: 11 दिन में पूरी कराईं गवाही, 11वीं तिथि पर फैसला; नए कानून की पहली सजा में दुष्कर्मी को 20 वर्ष कारावास
एक जुलाई से लागू किए गए नए कानून के मुकदमे में जिले में प्रदेश की पहली सजा सुनाई गई है। अतरौली में मानसिक रूप से परेशान किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय होने के बाद महज 29 दिन में दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह निर्णय पाक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन ने सुनाया।
इस तरह चली प्रक्रिया
- 19 जुलाई को हुई घटना में अदालत में 21 सितंबर को आरोप तय की प्रक्रिया पूरी हुई थी।
- 23 सितंबर को वादी की पहली गवाही कराई गई। उसी दिन पीड़िता की भी गवाही पूरी हो गई।
- 24 सितंबर को किशोरी की मां की गवाही हुई। इसी तरह 25 सितंबर को मुकदमे लिखने वाली सिपाही के बयान हुए।
- 30 सितंबर को चश्मदीद साक्ष्य ने गवाही दी, जिसने वीडियो बनाया था। ये गवाही अदालत में महत्वपूर्ण साबित हुई।
- एक अक्टूबर को मेडिकल करने वाली डाक्टर नाजिया की गवाही हुई।
- आखिरी गवाही विवेचक व एसओ रितेश कुमार की तीन अक्टूबर को हुई।
- इसके बाद पांच अक्टूबर को बीएनएसएस की धारा 351 (पूर्व में 313) के तहत मुल्जिम के बयान कराए गए।
- 10 अक्टूबर को सफाई साक्ष्य हुए।
- 14 अक्टूबर को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय के लिए 19 अक्टूबर की तिथि नियत कर दी थी। शनिवार को अदालत ने भरत को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
सभी थाना प्रभारियों को आपरेशन कन्विक्शन के तहत सनसनीखेज मामलों में शीघ्र आरोप पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि न्यायालय में समय से गवाही कराएं और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाएं। संजीव सुमन, एसएसपी
दो अक्टूबर से शुरू हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत छह बड़े मामलों में सजा कराई गई हैं। यह सातवीं सजा है। कुछ और प्रकरण चिह्नित किए गए हैं, जिनमें शीघ्र ही अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। संतोष कुमार उपाध्याय, संयुक्त निदेशक अभियोजन