अलीगढ़: रंगदारी मांगने में शराब माफिया सुधीर चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
यूपी के अलीगढ़ में रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित शराब माफिया सुधीर चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। शराब प्रकरण में जेल से जमानत पर छूटकर आए आरोपित पर जमीन को हड़पने की नियत से रंगदारी मांगने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था।
By Aqib KhanEdited By: Updated: Mon, 16 May 2022 06:52 PM (IST)
अलीगढ़, जागरण संवाददाता: यूपी के अलीगढ़ में जिला जज डा. बब्बू सारंग की अदालत ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित शराब माफिया सुधीर चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। शराब प्रकरण में जेल से जमानत पर छूटकर आए आरोपित सुधीर पर 20 दिन पहले रोरावर थाने में जमीन को हड़पने की नीयत से रंगदारी मांगने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था।
डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक, नगला मसानी निवासी अहमद सईद की ओर से 28 अप्रैल को दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि गौंडा रोड स्थित नींवरी अलहदादपुर में उसका 300 वर्गगज का प्लाट है, जिसका बैनामा उसने एक अक्टूबर 2014 को मनोज शर्मा से कराया था।
आरोप है कि शराब प्रकरण में मुख्य आरोपित अनिल चौधरी का भाई सुधीर उस प्लाट पर कब्जा करना चाहता है। सुधीर ने 16 साल बाद वर्ष 2013 में फर्जी तरीके से पड़ोसी की जमीन को कब्जाने की नीयत से बैनामा करा लिया था।
आरोप है कि प्लाट को लेकर सुधीर मनोज शर्मा की हत्या का चुका है। इसी दौरान वह शराब प्रकरण में जेल चला गया। जेल से आने के बाद सुधीर ने धमकी दी है कि जैसे मनोज की हत्या कराई थी, वैसे तेरी हत्या करा दूंगा। 23 अप्रैल को अहमद को थाना रोरावर में समाधान दिवस के दौरान प्लाट को लेकर बातचीत के लिए बुलाया गया था।
थाने के बाहर सुधीर ने अहमद को पेड़ के नीचे बुलाकर धौंस दी कि 50 लाख रुपये नहीं दिए तो जान से मारकर प्लाट हड़प लेगा। उस रकम से शराब कांड के मुकदमे छुड़ाने की बात कही। डीजीसी ने बताया कि सुधीर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जो निरस्त की गई है।
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