Liquor Shop Closed: तीन दिन तक बंद रहेंगे इस जिले में शराब के ठेके और मॉडल शॉप, अगर बिक्री की तो होगी सख्त सजा
Lok Sabha Election Liquor Shop Closed अलीगढ़ जिले में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी ने 24 की शाम से शराब के ठेके बंद रखने का आदेश जारी किया है। ये आदेश 26 अप्रैल की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा। तीन दिन तक शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। शराब बंदी पर निगाह रखी जाएगी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ जनपद में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत तीन दिन तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। यह निर्देश जिला आबकारी अधिकारी डा.सतीश चंद्र ने दिए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि 26 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए 48 घंटे पहले यानि 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से सभी तरह की शराब, बीयर, भांग, शराब माडल शाप आदि के ठेके बंद कर दिए जाएंगे। ठेका बंदी का आदेश 26 अप्रैल की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा। तीन दिन तक शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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चुनाव के चलते आज से पांच दिन बंद रहेगी धनीपुर मंडी
26 अप्रैल को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के चलते मंगलवार से पांच दिन तक धनीपुर मंडी बंद रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने निर्देश दिए हैं कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान, पार्टी वापसी, स्ट्रांग रूम, मतगणना कार्याे के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति धनीपुर के संपूर्ण स्थल को अधिग्रहीत कर लिया गया है।
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जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट राम शंकर ने बताया कि निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को संपन्न कराए जाने के लिए नए मंडी स्थल धनीपुर स्थित खाद्यान्न मंडी एवं फल मंडी को 23 से 27 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रहेगी।
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