UP News: यमुना एक्सप्रेस-वे से जा रहे न्यायाधीश पर सुंदर भाटी गैंग ने ताने हथियार, जान से मारने की कोशिश
यमुना एक्सप्रेस-वे पर कुख्यात सुंदर भाटी गैंग ने फर्रुखाबाद के न्यायिक अधिकारी की गाड़ी का पीछा किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। न्यायिक अधिकारी ने 2021 में भाटी गैंग के 11 लोगों को सजा सुनाई थी। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। जिस गाड़ी के बारे में बताया गया है वह आरटीओ में पंजीकृत नहीं है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने कुख्यात सुंदर भाटी गैंग ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर फर्रुखाबाद के न्यायिक अधिकारी डा. अनिल कुमार सिंह की गाड़ी का पीछा किया। उनकी कार को टक्कर मारकर हथियार तान दिए। उनके साथ गाली-गलौज की।
न्यायिक अधिकारी ने बार-बार बचकर निकलने का प्रयास किया लेकिन गैंग के सदस्य बार-बार रास्ते में आए। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस गाड़ी से न्यायिक अधिकारी का पीछा किया गया, वह आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत ही नहीं है। इससे यह और पुष्टि हो रही है कि गैंग किसी खतरनाक इरादे से आया था।
गैंग के 11 लोगों को सजा सुना चेके हैं न्यायिक अधिकारी
न्यायिक अधिकारी गौतमबुद्ध नगर में तैनाती के दौरान 2021 में भाटी गैंग के 11 लोगों को सजा सुना चुके हैं।फर्रुखाबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम की विशेष अदालत में तैनात न्यायाधीश डा. अनिल कुमार सिंह 29 अक्टूबर को दीपावली पर कार से नोएडा जा रहे थे। उन्होंने रात आठ बजे जैसे ही खैर के गोमत चौराहा को पार किया तभी सफेद रंग की बोलेरो (यूपी 81-7882) में सवार पांच लोग पीछा करते दिखे। न्यायिक अधिकारी घबरा गए।सुंदर भाटी गैंग पर आरोप
अब नौ अक्टूबर को न्यायिक अधिकारी ने पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिक रिपोर्ट में कहा है कि कई बार गाड़ी में सवार सुंदर सिंह भाटी गैंग के लोगों ने रास्ते में आकर मेरी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उनके साथ गालीगलौज की। उनकी हत्या के लिए हथियार तान दिए। वह गाड़ी भगाते रहे। फिर सोफा पुलिस चौकी के सामने पहुंचे तब आरोपित भाग गए। उनके वाहन को न तो किसी को टक्कर मारी और न ही किसी से टच हुई। ऐसे में यह घटना रोड रेज नहीं हो सकती।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
आरोपितों ने जानबूझकर डराया और हत्या के उद्देश्य से हमला करने की कोशिश की। न्यायिक अधिकारी ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। पुलिस ने न्यायिक अधिकारी की तहरीर पर हत्या का प्रयास, रास्ता रोकने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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