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Allahabad High Court: चुनाव बाद फायरिंग मामले में पूर्व बसपा सांसद अकबर अहमद डंपी को अग्रिम जमानत

उल्लेखनीय है कि अकबर अहमद डंपी ने 1998 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार डंपी और सपा प्रत्याशी बाहुबली रमाकांत यादव के बीच मतदान के एक दिन बाद जमकर फायरिंग हुई थी। हालांकि फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी।

By Jagran NewsEdited By: Ankur TripathiUpdated: Wed, 12 Oct 2022 06:23 PM (IST)
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हाईकोर्ट ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की मंजूर कर ली है

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की मंजूर कर ली है और गिरफ्तारी के समय जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है।

1998 में आजमगढ़ में लड़ा था लोकसभा चुनाव तभी हो गई थी फायरिंग

उल्लेखनीय है कि अकबर अहमद डंपी ने 1998 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार डंपी और सपा प्रत्याशी बाहुबली रमाकांत यादव के बीच मतदान के एक दिन बाद जमकर फायरिंग हुई थी। हालांकि फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने डंपी और रमाकांत यादव दोनों के साथ ही उनके समर्थकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

पिछले दिनों जारी हुआ था डंपी के खिलाफ वारंट

घटना आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र में अंबारी चौक इलाके के ईट भट्ठे पर हुई थी। डंपी के खिलाफ पिछले दिनों वारंट जारी हुआ है।

आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद डंपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर होने से अकबर अहमद डंपी को मिली बड़ी राहत मिली है।

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