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Allahabad High Court का निर्देश, BHS व GHS के खातों का संचालन एडीएम व प्रधानाचार्य करेंगे

इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी प्रयागराज व अन्य की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएचएस व जीएचएस प्रयागराज के खाते का संचालन प्रधानाचार्य व एडीएम द्वारा संयुक्त रूप से करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

By Jagran NewsEdited By: Brijesh SrivastavaUpdated: Sat, 15 Oct 2022 02:51 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी प्रयागराज व अन्य की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्वायज हाईस्कूल एवं कालेज (बीएचएस) व गर्ल्स हाईस्कूल एंड कालेज (जीएचएस) प्रयागराज के खाते का संचालन प्रधानाचार्य व एडीएम द्वारा संयुक्त रूप से करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार सहित विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हाईस्‍कूल सोसायटी प्रयागराज व अन्‍य की याचिका पर कोर्ट का आदेश : इस याचिका की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी प्रयागराज व अन्य की याचिका पर दिया है।

जानें क्‍या है मामला : 3 अगस्त 22 के आदेश से कालेजों के खातों का संचालन प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता था। सहायक निबंधक फर्म, सोसायटी व चिट्स प्रयागराज ने 11 अगस्त 22 के आदेश से प्रधानाचार्य व विशप, अध्यक्ष डायोसिस सोसायटी लखनऊ एडगर मोरिस डान द्वारा संयुक्त रुप से संचालित करने का आदेश दिया।

याचिका की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी : शिक्षण संस्था पर वर्चस्व को लेकर विवाद याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए कोर्ट ने उन्हीं याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

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