Allahabad High Court: नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को राहत से इन्कार, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह व जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था
By Jagran NewsEdited By: Ankur TripathiUpdated: Fri, 30 Sep 2022 03:21 PM (IST)
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह व जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है।
अर्जी पर अधिवक्ता शिवसागर सिंह व मनीष गुप्ता तथा सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव को सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।
निर्माण ठेके में भारी अनियमिततता और घोटाले से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति
याचियों पर आरोप है कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण ठेके में भारी अनियमितता एवं घोटाला किया। जिससे नोएडा प्राधिकरण को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने 32 ठेकों की जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। ठेके में खर्च दर में भारी इजाफा कर करोड़ों की अथारिटी को क्षति पहुंचाई। स्टेडियम में ज्वाइंट वेंचर के बजाय सिंगल वेंचर को सी पी डब्ल्यू की मैनुअल को दर किनार कर ठेका दिया।
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