Prayagraj: बसपा सांसद अतुल राय की जमानत पर फैसला सुरक्षित, गैंगस्टर मामले में दो साल से जेल में है बंद
अतुल की पहली जमानत अर्जी गत 27 मार्च 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनकी ओर से दूसरी जमानत अर्जी की गई थी। अतुल पर दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाना में आपराधिक केस दर्ज है। वह दो नवंबर 2021 से जेल में बंद हैं। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Sat, 12 Aug 2023 12:02 AM (IST)
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में आरोपित घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
दो नवंबर 2021 से जेल में बंद हैं अतुल राय
अतुल की पहली जमानत अर्जी गत 27 मार्च 2023 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनकी ओर से दूसरी जमानत अर्जी की गई थी। अतुल पर दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी के लंका थाना में आपराधिक केस दर्ज है। वह दो नवंबर 2021 से जेल में बंद हैं।
गैंगस्टर एक्ट भी लगा है
अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। उसका 24 केसों का इतिहास है, जिसमें 12 केस लंबित हैं, जबकि कुछ में वह बरी हो चुका है। अतुल राय के खिलाफ दो आपराधिक केसों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगा है।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।