इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव रोकने की मांग वाली याचिका खारिज
याची ने विश्वविद्यालय के विधि संकाय में बने ऑडिटोरियम हॉल को फिर से बनाने का आदेश देने की भी मांग की थी।
By amal chowdhuryEdited By: Updated: Sun, 09 Jul 2017 08:51 AM (IST)
इलाहाबाद (जेएनएन)। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव और परिसर में राजनीतिक गतिविधि रोकने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की भी मांग की गई थी।
याची ने विश्वविद्यालय के विधि संकाय में बने ऑडिटोरियम हॉल को फिर से बनाने का आदेश देने की भी मांग की थी। विवेक सक्सेना व अन्य की याचिका पर चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमपी गुप्ता की पीठ में सुनवाई हुई। पीठ का कहना था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के तहत होता है।यह भी पढ़ें: यूपी के शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी सरकार : योगी आदित्यनाथ
इसके लिए नया संविधान और नियमावली तैयार की गई है जिसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन कोड ऑफ इलेक्शन 2012 के नाम से जाना जाता है। चुनाव इसी नियमावली के तहत कराया जाता है। याचिका में चुनाव नियमावली को चुनौती नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वयं अपने छात्रों, कर्मचारियों और संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम है इसलिए अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है।यह भी पढ़ें: पंचायत का फैसलाः दुष्कर्म की कोशिश की सजा पांच जूते
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