UP News: बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की कैद, न्यायालय ने सवा साल में सुनाई सजा
Prayagraj Latest News न्यायालय ने बालिका से दरिंदगी की गंभीर घटना में तेजी से सुनवाई करते हुए सवा साल में फैसला कर दिया गया। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय ने छह वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपित मोहम्मद वाहिद उर्फ सोनू को 20 वर्ष की सख्त कैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Wed, 26 Jul 2023 07:54 AM (IST)
जागरण संवाददाता, प्रयागराज: पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय ने छह वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपित मोहम्मद वाहिद उर्फ सोनू को 20 वर्ष की सख्त कैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने बालिका से दरिंदगी की गंभीर घटना में तेजी से सुनवाई करते हुए सवा साल में फैसला कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज पांडेय और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों और पीड़िता का बयान सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।
न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित के विरुद्ध लगे आरोपों को साबित करने में सफल रहा है। इसलिए आरोपित दंडित किए जाने योग्य है। न्यायालय के समक्ष धूमनगंज इलाके की पीड़ित बालिका ने अपने बयान में बताया कि वह कक्षा तीन में पढ़ती है।30 मई 2022 की शाम आरोपित ने उसे घर से दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन 31 मई को धूमनगंज पुलिस ने नामजद एफआइआर लिखकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। 30 अगस्त को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। तेजी से सुनवाई करते हुए 12 मई 2023 को न्यायालय ने आरोप तय किए। 19 जुलाई को गवाही और 22 जुलाई को बहस पूरी हुई। 25 जुलाई को फैसला आ गया।
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