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UP News: उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, ढोल बजाकर कराई गई मुनादी; बढ़ सकती है इनाम की राशि

कई महीने से फरार शाइस्ता की गिरफ्तारी पर अभी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है जिसे एक लाख रुपये करने की प्रक्रिया चल रही है। शाइस्ता परवीन को अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड में भगोडा घोषित करते हुए कुर्की की उदघोषणा का नोटिस जारी किया है। सोमवार शाम धूमनगंज थाने की पुलिस ने चकिया जाकर अतीक के ध्वस्त बंगले पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Tue, 08 Aug 2023 08:59 AM (IST)
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उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित, ढोल बजाकर कराई गई मुनादी; बढ़ सकती है इनाम की राशि
जागरण संवाददाता, प्रयागराज: मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड में भगोडा घोषित करते हुए कुर्की की उदघोषणा का नोटिस जारी किया है।

सोमवार शाम धूमनगंज थाने की पुलिस ने चकिया जाकर अतीक के ध्वस्त बंगले पर कोर्ट का नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई। शाइस्ता ने जल्द ही अदालत में समर्पण नहीं किया तो कुर्की का आदेश जारी हो सकता है।

कई महीने से फरार शाइस्ता की गिरफ्तारी पर अभी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है, जिसे एक लाख रुपये करने की प्रक्रिया चल रही है। अतीक और अशरफ की फरारी के दौरान कई बार पुलिस ने अदालत का नोटिस चस्पा किया और मुनादी कराई थी लेकिन यह पहली बार है कि अतीक की बीवी के लिए भी उसके गढ़ में डुगडुगी पीटी गई।

24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या

24 फरवरी को सुलेमसराय में उमेश पाल और दो सरकारी गनर की सरेशाम हत्या की सनसनीखेज हत्या में अतीक और अशरफ के साथ शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी नामजद केस लिखा गया था। उस समय से शाइस्ता परवीन फरार है।

हत्याकांड के बाद उसके बेटे असद समेत चार आरोपित पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जेल से पुलिस कस्टडी में लिए गए अतीक और अशरफ को 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल परिसर में तीन शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था।

पहले बेटे असद और फिर पति व देवर के मारे जाने के बाद अनुमान जताया गया था कि शायद शाइस्ता जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे लेकिन वह नहीं आई। शाइस्ता के साथ अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा भी फरार है।

बंगले की दीवार पर नोटिस चस्पा

हत्याकांड की विवेचना कर रहे एसीपी धूमनगंज की ओर से एससी-एसटी कोर्ट में शाइस्ता के फरार होने पर धारा 82 के तहत कुर्की की उदघोषणा के लिए अर्जी दी गई थी। कोर्ट से धारा 82 का नोटिस जारी होने पर सोमवार को धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्या ने पुलिस बल के साथ चकिया जाकर ध्वस्त किए जा चुके किराए के भवन और बंगले की दीवार पर नोटिस चस्पा किया।

इसके बाद चकिया मुहल्ले में डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई कि शाइस्ता को उमेश हत्याकांड में भगोड़ा घोषित किया गया है। वह थाने या अदालत में समर्पण कर दे वरना कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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