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Speed Limit: प्रयागराज में गति सीमा बोर्ड का कहीं अता-पता नहीं, तेज रफ्तार पर कट रहा गाड़ियों का चालान

किस सड़क पर किस रफ्तार से गाड़ी चलाना चाहिए ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता। इसके लिए बकायदा गति सीमा बोर्ड लगाए जाने का नियम है ताकि लोगों को पता चल सके कि किस सड़क पर वह वाहन में कितनी रफ्तार भर सकते हैं लेकिन ऐसा है नहीं

By Ankur TripathiEdited By: Updated: Thu, 30 Jun 2022 10:40 AM (IST)
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महज कुछ स्थान पर बोर्ड लगाकर जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने इतिश्री कर ली है
राजेंद्र यादव, प्रयागराज। शहर की किस सड़क पर किस रफ्तार से गाड़ी चलाना चाहिए, ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता। इसके लिए बकायदा गति सीमा बोर्ड लगाए जाने का नियम है, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस सड़क पर वह वाहन में कितनी रफ्तार भर सकते हैं। मगर महज कुछ स्थान पर बोर्ड लगाकर जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने इतिश्री कर ली है। इतना ही नहीं, संभागीय परिवहन विभाग ने भी रफ्तार भरने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। दस दिन के भीतर गति मापक यंत्र से 150 वाहनों का चालान काट दिया गया।

नगर के 13 स्थान किए गए चिह्नित, चल रहा अभियान

यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना होता है। इन्हीं नियमों में वाहनों को निर्धारित रफ्तार से चलाना जरूरी होता है, जिसके लिए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा जगह-जगह गति सीमा का संकेतक लगाया जाता है। नगर में यह जिम्मेदारी नगर निगम और ग्रामीण इलाकों में लोक निर्माण विभाग की होती है लेकिन सिविल लाइंस, नवाब युसूफ रोड, कटरा, कचहरी रोड, जीटी रोड, थार्नहिल रोड, स्टैनली रोड समेत 13 स्थानों पर ही गति सीमा का बोर्ड लगाया गया है। जबकि अन्य जगहों पर यह गायब हैं।

ऐसे में अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों को कैसे यह पता चलेगा कि उनको किस सड़क पर कितनी रफ्तार से वाहन चलाना है। जैसे जंक्शन से रामबाग, कोठापार्चा से कोतवाली, बाई का बाग चौराहे से बैरहना की तरफ जाने वाली सड़क पर कितने रफ्तार से वाहन चलाना है किसी को नहीं पता। यही हाल अन्य मार्गों का भी है, जहां गति संकेतक नहीं लगे हैं। ऐसे में जब गति मापक यंत्र से वाहनों की रफ्तार की जांच कर चालान कटता है तो हर कोई परेशान हो उठता है।

20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी चाहिए रफ्तार

नगर निगम सीमा में प्रवेश करने पर दाेपहिया वाहन चालकों को 20 और चार पहिया वाहन चालकों को स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रखनी होगी। इस स्पीड को पार किया तो स्पीड मापक सिस्टम के तहत यातयात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

दो और चार हजार रुपये का कटता है चालान

निर्धारित गति से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर दो से चार हजार रुपये का चालान कटता है। बाइक, कार का दो और बस, ट्रक आदि भारी वाहन का चार हजार रुपये का चालान कटता है।

एआरटीओ प्रशासन का है कहना

गति मापक यंत्र से वाहनों की रफ्तार को नाप कर चालान काटा जा रहा है। 19 से 30 जून तक यह अभियान चलेगा। गति संकेतक बोर्ड को लगाने की जिम्मेदारी नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की है। अभी तक जहां संकेतक बोर्ड नहीं लगे हैं, वहां के लिए अधिकारियों से वार्ता की जाएगी।

डा. सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन

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