Atiq-Ashraf Murder Case: अतीक-अशरफ हत्याकांड में शुरू हुआ ट्रायल, माफिया के बहनोई और भांजी को पुलिस ने उठाया
Atiq-Ashraf काल्विन अस्पताल परिसर में 15 अप्रैल को हुए अतीक-अशरफ हत्याकांड की सुनवाई सेशन जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। विवेचना के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार तीनों आरोपितों के खिलाफ 13 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब इस मामले में ट्रायस शुरू हो गया है। गुरुवार को प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया।
By Jagran NewsEdited By: Swati SinghUpdated: Sat, 29 Jul 2023 09:39 AM (IST)
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोप में गिरफ्तार शूटरों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या के विरुद्ध सत्र न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया है। गुरुवार को प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन तीनों का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 में वारंट बनाने का आदेश दिया। इसके साथ ही 10 अगस्त को आरोप तय करने की कार्रवाई के लिए तिथि नियत की।
काल्विन अस्पताल परिसर में 15 अप्रैल को हुए अतीक-अशरफ हत्याकांड की सुनवाई सेशन जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। विवेचना के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार तीनों आरोपितों के खिलाफ 13 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।
मीडिया के सामने मारी थी अतीक को गोली
हत्यारोपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट, 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इनमें लवलेश तिवारी बांदा, अरुण कासगंज तथा सनी सिंह हमीरपुर जनपद का रहने वाला है। इन तीनों ने 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल परिसर में अतीक व अशरफ को मीडिया के सामने गोलियों से छलनी करने के बाद पिस्टल फेंक सरेंडर कर दिया था।पैरवी को नहीं कोई वकील
अतीक-अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, अरुण व सनी सिंह की अदालत में पैरवी करने के लिए उनके घर वालों ने अब तक किसी अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया है। सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण शुरू होने पर उन्हें सरकारी खर्च पर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आरोप तय होने तथा गवाही के दौरान कार्रवाई पूरी की जा सके।
अतीक के परिवार पर भी कस रहा शिकंजा
मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों की बाल संरक्षण गृह से कस्टडी मांगने की अर्जी पर पुलिस ने शुक्रवार को बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट नहीं सौंपी। अभिरक्षा की अर्जी देने वाली अतीक की बड़ी बहन शाहीन अहमद के वकील विजय मिश्रा ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया कि शाहीन के पति डा. मोहम्मद अहमद और बेटी जेबा अहमद को पुलिस 26 जुलाई की रात आठ बजे घर में घुसकर जबरन साथ ले गई थी। मोहम्मद अहमद को पूरामुफ्ती थाने की पुलिस ने शुक्रवार को 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मुकदमे में गिरफ्तार बताया।अतीक के बहनोई और भांजी को पुलिस ने उठाया
अधिवक्ता ने अर्जी में आरोप लगाया कि पुलिस बिना कुछ बताए अतीक के बहनोई और भांजी को घर से उठा ले गई। दोनों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। अदालत से मांग की गई कि थाना शिवकुटी और थाना पूरामुफ्ती से रिपोर्ट मंगाकर दंड प्रक्रिया की धारा 97 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध रूप से हिरासत में लिए गए पिता-पुत्री दोनों की रक्षा की जाए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने थाने से आख्या मंगाकर 31 जुलाई को मामला पेश करने का आदेश दिया।
पुलिस को अतीक अहमद के दोनों बेटों की अभिरक्षा उसकी बुआ शाहीन अहमद की अभिरक्षा में सौंपने की अर्जी पर शुक्रवार दोपहर दो दो बजे तक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना था। अधिवक्ता विजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को रिपोर्ट नहीं भेजी। अतीक के दोनों बेटों को पुलिस ने उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या के बाद दो मार्च को बाल गृह में पहुंचाया था।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।