UP News: अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति जब्त करने के आदेश , गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू
माफिया रहे अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस की ओर से अभिलेखों की जांच और राजस्व विभाग के दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का सत्यापन करके रिपोर्ट तैयार की गई है। अब पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया जाएगा।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Sun, 13 Aug 2023 03:30 AM (IST)
प्रयागराज,जागरण संवाददाता। माफिया रहे अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस की ओर से अभिलेखों की जांच और राजस्व विभाग के दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का सत्यापन करके रिपोर्ट तैयार की गई है। अब पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया जाएगा।
वहां से आदेश होते ही कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अतीक की दो और बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ दिन पहले अतीक और अशरफ के वकील विजय मिश्रा को लखनऊ में होटल हयात लिगेसी के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला था कि वह अतीक की बेनामी संपत्ति का सौदा कराने के लिए पहुंचा था। उसके साथ एक भाजपा नेता और जूनियर अधिवक्ता भी मौजूद थे।
बेनामी संपत्ति को बेचने के लिए अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और अतीक के जेल में बंद बेटे उमर की भी सहमति थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि अतीक ने यमुनापार में रहने वाले एक राजमिस्त्री के नाम पर दूसरे किसानों की जमीन रजिस्ट्री करवाई थी। राजमिस्त्री को धमकाया गया था कि अगर उसके कहने पर जमीन नहीं दी तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।
इसके बाद अपराध के जरिए अर्जित उस जमीन को कुर्क करने के संबंध में डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी थी। चिन्हित जमीन की कीमत करीब साढ़े 12 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस का कहना है कि बेनामी संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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