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Vehicle Road Tax: डेबिट कार्ड से नहीं जमा हो रहा रोड टैक्स, वाहन स्‍वामियों को देना पड़ रहा पेनाल्टी

Vehicle Road Tax परिवहन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सुविधाओं को आनलाइन कर दिया गया है। आनलाइन सेवाएं वाहन स्वामियों के लिए परेशानी का कारण भी बनी हैं। डेबिट कार्ड से रोड टैक्‍स जमा करने वाले वाहन स्वामियों को दिक्‍कत हो रही है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Updated: Tue, 19 Jul 2022 05:08 PM (IST)
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Vehicle Road Tax एक कार्ड से दोबारा रोड टैक्स जमा करने में वाहन स्वामी को परेशान होना पड़ रहा है।
प्रयागराज, जेएनएन। परिवहन विभाग ने रोड टैक्स जमा करने की व्यवस्था को आनलाइन कर दिया है। कोई भी वाहन स्वामी कहीं से भी रोड टैक्स जमा कर सकता है। इस समय डेबिट कार्ड से रोड टैक्स जमा करने वाले लोग परेशान हैं। अगर उनके पास एक से ज्यादा गाड़ी हैं, तो एक कार्ड से दोबारा पैसा जमा नहीं हो रहा है। पूरा प्रोसेस करने पर फेल होने का संदेश आ रहा है। 15 तारीख के बाद पेनाल्टी भी लग रही है।

कार्यों में पारदर्शिता के लिए परिवहन विभाग ने आनलाइन सुविधा दी है : परिवहन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सुविधाओं को आनलाइन कर दिया गया है। इस समय आनलाइन सेवाएं वाहन स्वामियों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। प्रत्‍येक सुविधा में कोई न कोई दिक्‍कत है। सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे वाहन स्वामियों को आ रही है, जो डेबिट कार्ड से रोड टैक्स जमा करते हैं।

एक से अधिक वाहन स्‍वामियों को परेशानी : प्रतापगढ़ जिले में एक कार्ड पोर्टल पर एक बार दर्ज होने के बाद पुन: उससे पैसे जमा नहीं हो रहा है, जिन पर एक से ज्यादा कामर्शियल गाड़ियों उन्हें ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूरी प्रक्रिया संपन्न करने पर फेल का नोटिस आ रहा है। दोबारा प्रयास करने पर वह विलंब से कोशिश करने का सुझाव दे रहा है। 15 तारीख के बाद रोड टैक्स जमा करने पर वाहन स्वामियों को रोड टैक्स की कुल राशि का पांच प्रतिशत जुर्माना देना पड़ रहा है।

विलंब शुल्‍क भी देना पड़ रहा : एसबीआइ की नेट बैंकिंग का प्रयोग करने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है। दूसरे बैंक की आनलाइन सेवा पर लगभग छह रुपये चार्ज लग रहा है। विलंब शुल्क तो देना ही पड़ रहा है।

क्‍या कहते हैं प्रतापगढ़ के एआरटीओ प्रशासन :प्रतापगढ़ के एआरटीओ प्रशासन सुशील मिश्र कहते हैं कि रोड टैक्स आनलाइन जमा होता है, इसलिए इससे जुड़ी जो भी शिकायतें आती हैं, सभी को मुख्यालय भेज दिया जाता है। रोड टैक्स विलंब से जमा करने पर पेनाल्टी लगती है। इसलिए वाहन स्वामी रोड टैक्स प्रत्येक माह की एक से सात तारीख से बीच जरूर जमा कर दें, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो।

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