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जेल में 15 दिन की सजा काटेगा डॉक्टर, 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, लगे थे ये आरोप

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर को 15 दिन की सजा सुनाई गई है। कोर्ट का यह फैसला 23 साल पुराने मामले में आया है। डॉक्टर पर आरोप था कि उसने नियमों को उल्लंघन करते क्लीनिक संचालन किया। इस मामले में 2022 में कोर्ट ने छ महीने की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ दोषी डॉक्टर ने अपील दायर की थी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Thu, 25 Jul 2024 10:38 PM (IST)
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अदालत ने 23 वर्ष बाद सुनाई झोलाछाप को 15 दिन की सजा।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। 23 साल बाद आए फैसले में अदालत ने झोलाछाप को 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। उस पर मेडिकल नियमों का उल्लंघन कर क्लीनिक संचालित करने का आरोप था। हालांकि, 2022 में अदालत झोलाछाप को छह महीना की सजा सुना चुकी थी। परंतु दोषी ने सजा के विरुद्ध अपील दायर की थी।

यह है पूरा मामला

मामला 2001 का है। तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह (वर्तमान में सीएमओ मुरादाबाद) जिले में अप्रशिक्षित एवं अनरजिस्टर्ड एलोपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों के विरुद्ध जांच व कानूनी कार्रवाई करने के लिए नामित किए गए थे। 

6 जुलाई 2001 को उन्होंने टीम के साथ डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर में अब्दुल हक उर्फ शजर के क्लीनिक पर छापा मारा था। उन्हें क्लीनिक पर एलोपैथिक दवाइयां मिली थीं। 

अब्दुल हक के क्लीनिक का पंजीकरण भी नहीं मिला तो क्लीनिक सील कर दिया था। बाद में डॉ. कुलदीप सिंह ने अब्दुल हक उर्फ शजर के विरुद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

2022 में तत्कालीन सीजेएम ने अब्दुल हक उर्फ शजर को दोषी मानते हुए छह महीना की सजा सुनाई थी। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। उसी समय अदालत ने अब्दुल हक उर्फ शजर को जमानत भी दे दी थी। 

दोषी ने सजा के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय चौधरी की अदालत में अपील दायर कर दी। गुरुवार को अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग ने बताया कि अदालत ने पूर्व की सजा को सही माना, परंतु मानवीय आधार पर छह महीना के स्थान पर दोषी को 15 दिन कैद की सजा सुनाई है।

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