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ताजिया हादसे के प्रकरण में कोतवाल निलंबित, ताजियेदार पर गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी; करंट से 70 लोग थे झुलसे

पतेई खालसा के ताजिया प्रकरण में ताजियेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने डिडौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। शनिवार को डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा में जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराकर ताजिये में करंट उतरने से लगभग 70 लोग झुलस गए थे। मोहम्मद उवैस व शाने मोहम्मद की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

By Jagran NewsEdited By: riya.pandeyUpdated: Sun, 30 Jul 2023 09:43 PM (IST)
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ताजिया हादसे के प्रकरण में कोतवाल निलंबित

जागरण टीम, अमरोहा: पतेई खालसा के ताजिया प्रकरण में ताजियेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने डिडौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है।

शनिवार को डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा में जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराकर ताजिये में करंट उतरने से लगभग 70 लोग झुलस गए थे। मोहम्मद उवैस व शाने मोहम्मद की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

डिडौली प्रभारी निरीक्षण प्रवेज चौहान निलंबित

इस मामले में रविवार को एसपी आदित्य लांग्हे ने लापरवाही बरतने के आरोप में डिडौली प्रभारी निरीक्षक प्रवेज चौहान को निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर रहरा के प्रभारी निरीक्षक अरविंद त्यागी को डिडौली का प्रभार सौंपा है, जबकि रहरा थाने की कमान वहीं तैनात निरीक्षक प्रेमपाल सिंह को दी गई है। इसके साथ ही सारे प्रकरण की जांच उन्होंने एएसपी राजीव कुमार को सौंपी है।

ताजियादार मोहम्मद अहसान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी

उधर, नोटिस जारी करने के बाद भी निर्धारित मानक से अधिक ऊंचाई का ताजिया निकालने तथा हादसे में दो लोगों की मृत्यु व कई के झुलसने के मामले में निरीक्षक अपराध शिवचरन की तहरीर पर ताजियादार मोहम्मद अहसान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

12 फीट से अधिक ऊंचाई वाले ताजिया पर रोक थे निर्देश

पुलिस का तर्क है कि 18 जुलाई को कोतवाली परिसर में संपन्न हुई ताजियादारों की बैठक में सभी को नोटिस जारी किया गया था। अवगत करा दिया था कि कोई भी 12 फीट से अधिक ऊंचा ताजिया नहीं बनाएगा। शनिवार को भी प्रभारी निरीक्षक व निरीक्षक अपराध ने ताजियेदार मोहम्मद अहसान को अधिक ऊंचाई का ताजिया बनाने से रोका था। परंतु मोहम्मद अहसान ने परंपरा का हवाला देते हुए ताजिया का जुलूस जबरन शुरू कर दिया था।

एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया ताजिया प्रकरण में डिडौली प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर ताजियादार के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। सारे मामले की जांच की जा रही है।

डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी का किया गठन

पतेई खालसा ताजिया प्रकरण की जांच के लिए डीएम राजेश कुमार त्यागी ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जिसमें बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव सिंह राजवंशी व दो प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए गए हैं। डीएम ने बताया कि यह कमेटी सारे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करेगी। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।