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New Criminal Laws: नए कानून के तहत अमरोहा में दर्ज की गई यूपी की पहली FIR, जानें क्‍या है मामला

नए आपराधि‍क कानून के तहत यूपी में अमरोहा में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर थाना रहरा में ग्राम ढकिया के संजय सिंह ने दर्ज कराई है। धारा 106 के तहत सुबह 9 बजकर 51 म‍िनट पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं नया कानून लागू होने के बाद प्रदेश में बरेली के थाना बारादरी में दूसरी एफआईआर ल‍िखी गई है।

By Jagran News Edited By: Vinay Saxena Published: Mon, 01 Jul 2024 12:41 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2024 12:41 PM (IST)
नया कानून लागू होने के बाद यूपी में अमरोहा में दर्ज की गई पहली एफआईआर।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

जागरण संवाददाता, अमरोहा। यूपी के अमरोहा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत सुबह 9 बजकर 51 म‍िनट पर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर थाना रहरा में ग्राम ढकिया के संजय सिंह ने दर्ज कराई है। यह राज्य की पहली एफआईआर है।

संजय का कहना है कि सोमवार को सुबह उनके पिता जगपाल धान की पौध लगाने गए थे। बराबर ही गांव राजवीर का खेत है। राजवीर और उसके बेटे भूप सिंह ने खेत में बिजली के तार करंट के लिए लगा रखे हैं। तार की चपेट में आकर पिता की मौत हो गई है।

क्‍या है पूरा मामला?

अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव ढकिया खादर निवासी किसान जगरूप उर्फ मंगला सोमवार सुबह खेत पर धान की रोपाई करने गए थे। उनके पड़ोस में गांव के ही राजवीर सिंह उर्फ रज्जू व भूप सिंह उर्फ भोलू का खेत है। दोनों ने अपने खेत में तार का बाड़ा लगाया हुआ है। जिसमें जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए वह करंट छोड़ देते हैं। सुबह लगभग छह बजे भी बाड़े के तारों में करंट था। जगरूप उर्फ मंगला खेत पर गए तो करंट की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई।

नए कानून के तहत पहली FIR

इस मामले में उनके बेटे संजय ने दोनों आरोप‍ियों के खि‍लाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रहरा थाना प्रभारी रमेश सहरावत ने बताया कि इस मामले में राजवीर उर्फ भूप सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिंता की धारा 106 (आईपीसी की पुरानी धारा 304 ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत प्रदेश में यह पहली प्राथमिकी है।

बरेली में यूपी की दूसरी FIR

वहीं, नया कानून लागू होने के बाद प्रदेश में बरेली के थाना बारादरी में दूसरी एफआईआर ल‍िखी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत मामला दर्ज क‍िया गया है। पूर्व में आइपीसी में धारा 369 के तहत यह मामला पंजीकृत किया जाता था, जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण का मामला होता था।

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