Ayodhya Crime news: महिला सिपाही को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, कोर्ट ने शख्स को सुनाई 33 साल की सजा
अयोध्या में एक महिला आरक्षी को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने के अपराधी मनोज शुक्ल को विभिन्न अपराधों में दोषी पाते हुए कुल 33 साल जेल की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक जज प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने उस पर कुल एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस खबर में पूरी जानकारी पाएं।
संवाद सूत्र, अयोध्या। महिला आरक्षी को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने के अपराधी मनोज शुक्ल को विभिन्न अपराधों में दोषी पाते हुए कुल 33 साल जेल की सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक जज प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने उस पर कुल एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि साढ़े 87 हजार रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति को तौर पर अदा की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के कारण अपराधी को एक अपराध की अधिकतम सजा 12 साल ही जेल में काटनी होगी।
शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ताओं ज्ञानेशचंद पांडेय व सतीशचंद देवरस ने अपराधी के जघन्य कृत्य को देखते हुए अधिकतम सजा देने की याचना न्यायालय से की थी।
पीड़ित महिला आरक्षी आजमगढ़ जिले की निवासी है। पढ़ाई के दौरान ही उसकी जान-पहचान बीकापुर के मंगारी गांव निवासी मनोज शुक्ल से हो गई। महिला को पुलिस विभाग में नौकरी मिलने पर उसकी तैनाती अयोध्या जिले में हुई। मनोज ने यहां उसे किराये का आवास दिलाया, जिसमें दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे।
शादी करने की बात पर वह किसी न किसी बहाने बहाना बना कर टालता रहा। उसने रोजगार के लिए करीब छह लाख रुपये भी अपने खाते में ट्रांसफर कराए और लोन के नाम पर पैसा लिया। इस बीच महिला गर्भवती हो गई। दुष्कर्मी ने गर्भपात कराने के लिए जो दवा खिलाई उससे महिला की हालत बिगड़ गई। इसके बाद दुष्कर्मी ने महिला से बात करना तक बंद कर दिया। पीड़िता दुष्कर्मी के घर पहुंची। यहां उसकी पत्नी व परिवारवालों ने उसे पीट कर भगा दिया। उसने उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र दिया। 21 मार्च 2022 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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