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राम मंदिर में VIP दर्शन के लिए फर्जी पास बनाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, जम्मू के श्रद्धालु से लिए थे एक हजार रुपये

Ayodhya News अयोध्या में राम मंदिर के वीआईपी दर्शन के नाम पर फर्जी पास बनाकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठने के आरोपी आशीष कुमार मिश्रा उर्फ टिंकू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी बलरामपुर के ग्राम पिपरा का निवासी है। उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर वीआईपी दर्शन के लिए फर्जी सुगम पास देकर श्रद्धालुओं से धन उगाही की थी।

By Rama Sharan Awasthi Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 28 Aug 2024 11:33 AM (IST)
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कोर्ट ने अभियुक्त के अपराध को गंभीर मानते हुए निरस्त की जमानत याचिका।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, अयोध्या। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए सुगम पास बनवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोपित आशीष कुमार मिश्र उर्फ टिंकू की जमानत याचिका अपर जिला जज तृतीय अशोक कुमार दुबे ने निरस्त कर दी है। अभियुक्त बलरामपुर के ग्राम पिपरा का निवासी है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर वीआईपी दर्शन के लिए फर्जी सुगम पास देकर श्रद्धालुओं से धन उगाही कर रहा था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा व राेहित पांडेय के अनुसार, घटना 15 जून की रामजन्मभूमि थाना क्षेत्र की है। जम्मू की रेहरी कालोनी निवासी श्रद्धालु सुशील कुमार गुप्ता 15 जून को अयोध्या दर्शन को आए और अयोध्या स्थित राघवन अतिथि होटल बुक किया।

वीआईपी दर्शन के नाम पर ल‍िए थे एक हजार रुपये  

आरोप है कि वहीं पर आशीष मिश्र ने मेल-जोल बढ़ाकर राम मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर एक हजार रुपये ले लिए थे। दर्शन के लिए जाने पर पास के फर्जी होने की जानकारी पीड़ित को हुई। ठगी का शिकार होने पर पीड़ित ने तत्काल थाना रामजन्मभूमि में आरोपित के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी।

कोर्ट ने माना गंभीर अपराध   

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पास में न तो अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, न ही पास उसने निर्गत किया है। मामले में उसे फर्जी रूप से फंसाया गया है। न्यायालय ने अभियुक्त के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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