Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गैंगस्टर एक्ट मामले मे हुई सुनवाई, 17 अप्रैल को होगा जेलर का बयान
Mukhtar Ansari तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला गांव में छह फरवरी 2014 को सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं थीं। इस गोलीकांड में बिहार के गया निवासी एक मजदूर राम इकबाल की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य मजदूर पांचू घायल हो गया था। घटना के लगभग छह महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम आरोपी के तौर पर प्रकाश में आया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तरवां थाना क्षेत्र में मजदूर हत्याकांड के जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेलर के बयान कराने के लिए अदालत ने 17 अप्रैल तारीख निर्धारित की है।
तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला गांव में छह फरवरी 2014 को सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं थीं। इस गोलीकांड में बिहार के गया निवासी एक मजदूर राम इकबाल की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य मजदूर पांचू घायल हो गया था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही है कार्रवाई
घटना के लगभग छह महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम आरोपी के तौर पर प्रकाश में आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। इसी मुकदमे के आधार पर छह अक्टूबर 2020 को गैंगस्टर एक्ट के मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में भी गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद आरोपियों की सूची से उसका नाम खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मौत
माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। गुरुवार रात बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शुक्रवार को दोपहर एक बजे तीन मजिस्ट्रेट, पांच सदस्यीय डॉक्टरों के पैनल ने सीएमओ समेत आला अफसरों की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बेटा और बहू मौजूद रहे।
मां और पिता के बगल में हुआ सुपुर्द-ए-खाक
मुख्तार का शव शनिवार सुबह उसके पैतृक कस्बा मुहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभानउल्ला अंसारी व मां बेगम राबिया खातून की कब्र के समीप खोदी गई।यह भी पढ़ें: Mukhtar Ansari: जब मजदूरों पर चली थी गोली , मुख्तार अंसारी को बनाया गया था आरोपी; आगरा जेल से किया गया था तलब
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