Move to Jagran APP

Govt Teachers Salary : शिक्षकों के वेतन को लेकर आ गई बड़ी खबर, अकाउंट में आएगा यह रुका हुआ पैसा- जारी हो गए आदेश

काफी संख्या में शिक्षकों ने कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। कई बीमार शिक्षक खुद बीएसए के समक्ष डाक्टर के पर्चा और बीमारी हाल में प्रस्तुत हुए। बीएसए ने किसी प्रकार की कार्रवाई न करने का आश्वासन भी दिया था कि जब खुद देख लिया और लिखित स्पष्टीकरण है। बावजूद इसके 24 व 25 मई का वेतन रोकने का आदेश सभी बीईओ का दिया था।

By Anil Mishra Edited By: Mohammed Ammar Updated: Mon, 01 Jul 2024 09:07 PM (IST)
Hero Image
शिक्षक संगठनों ने बीएसए कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया था।
संवाद सहयोगी, जागरण, आजमगढ़। लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर अनुपस्थित पाए गए बेसिक शिक्षा विभाग के 425 शिक्षक और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। वेतन राेकने व कटौती को लेकर संगठन धरना-प्रदर्शन भी रंग लाया। स्थानांतरण के बाद जाते-जाते तत्कालीन बीएसए समीर कुमार ने सभी 425 शिक्षक व कर्मचारियों के 24 व 25 मई के वेतन भुगतान पर लगाए रोक के आदेश को निरस्त करते हुए भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी है।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि तीन जून को जारी कारण बताओ नोटिस का परीक्षण किया जा रहा है। प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों काे सचेत भी किया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाए जाने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय कार्रवाई के दिए थे आदेश

जिले की दो लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना था। 24 मई को पोलिंंग पार्टियों को रवानगी स्थल से ईवीएम सहित अन्य मतदान सामग्री लेकर बूथों को जाना था लेकिन बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहित कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित थे। जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी ने गंभीरता से लिया था।

संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने बीएसए कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया था। चेतावनी दी थी यदि वेतन रोका या काटा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : New Law : 'साहब, आप मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो? शांतिभंग की धारा 151 है...गिरफ्तार युवक नए कानून की धारा से हुआ भ्रमित

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।