रोजगार के लिए मिलेगा बिना ब्याज के लोन
जासं, आजमगढ़ : समाज कल्याण विकास विभाग अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वत: रोजगार योजना के तहत ऋण द
By JagranEdited By: Updated: Fri, 29 May 2020 06:33 PM (IST)
जासं, आजमगढ़ : समाज कल्याण विकास विभाग अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्वत: रोजगार योजना के तहत ऋण देगा। इस ऋण में लाभाíथयों को ब्याज नहीं देना होगा। दुकान निर्माण में दस वर्ष व लांड्री के लिए लिए गए ऋण को पांच वर्षों में जमा करना होगा। बिना ब्याज के आसान किस्तों में मात्र मूलधन जमा करना होगा।
समाज कल्याण (विकास) विभाग दुकान निर्माण के लिए बेरोजगारों को 78 हजार रुपये ऋण दे रहा है। लाभार्थी को बिना ब्याज के 68 हजार रुपये ही जमा करना होगा। विभाग 10 हजार रुपये का अनुदान देगा। इसके अलावा मूलधन को आसान किस्तों में दस वर्षों में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति के शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 480 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का वाíषक आय प्रमाणपत्र देना होगा। वहीं धोबी समाज के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति के लिए लांड्री स्थापित करने के लिए तीन लाख का ऋण दिया जा रहा है। लांड्री और ड्राईक्लीनिग योजना में भी लाभार्थी को 10 हजार का अनुदान दिया जाएगा, जबकि ब्याज भी मुफ्त रहेगा। मासिक किस्तों में पांच वर्षों में जमा करना होगा। इस योजना में भी शहरी बेरोजगारों को 56 हजार 460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये का वाíषक आय प्रमाण पत्र देना होगा। योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।