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Badaun News : बीमा पाॅलिसी का क्लेम निरस्त करना पड़ा महंगा, मय ब्याज देना होगा दो लाख

UP News उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने वादी पक्ष तथा विपक्षी पक्ष की दलील सुनने के बाद निर्णय दिया। आदेश में कहा गया है कि विपक्षी परिवादी को दो लाख रुपये और 6 प्रतिशत का ब्याज परिवाद को दायर करने की तिथि से देंगे। साथ में तीन हजार वाद का खर्चा भी परिवादी को दें।

By Raghvendra Chandra Shukla Edited By: Mohammed Ammar Updated: Thu, 03 Oct 2024 08:52 PM (IST)
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दो लाख रुपये व छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश पारित किया है।

जासं, बदायूं : दो लाख रुपये की बीमा पालिसी लिए जाने के बाद मृत्यु के बाद दावा स्वीकार न करने पर जिला उपभोक्ता प्रतितेष आयोग ने डाक विभाग को भुगतान करने का आदेश दिया है। दो लाख रुपये व छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश पारित किया है।

ग्राम बाकरपुर बिसौली निवासी निवासी कौशल किशोर ने एक परिवाद 16 जनवरी 2018 को दायर करते हुए बताया कि उसकी पत्नी ने 2013-14 में डाक जीवन बीमा पालिसी दो लाख रुपये की खरीदी थी।

मासिक किश्त 790 रुपये पत्नी ने नियमित जमा की। 22 अप्रैल 2016 को सिर में दर्द होने की वजह से पत्नी की मृत्यु हो गयी। बिसौली उप डाक के लोगों ने हस्ताक्षर करा लिए कि मृत्यु बीमा दावे का शीघ्र निस्तारण होगा। बाद में एक पत्र के माध्यम से परिवादी को पता चला की उसके दिए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया है। तब उसने जियाउर्रहमान के माध्यम से परिवाद उपभोक्ता फोरम में दायर किया।

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने वादी पक्ष तथा विपक्षी पक्ष की दलील सुनने के बाद निर्णय दिया। आदेश में कहा गया है कि विपक्षी, परिवादी को दो लाख रुपये और 6 प्रतिशत का ब्याज परिवाद को दायर करने की तिथि से देंगे। साथ में  तीन हजार वाद का खर्चा भी परिवादी को दें।

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